प्रतिबंधित दवाओं के साथ पकड़े गए सहारनपुर के सदर थाना क्षेत्र निवासी रोहित कुमार को बुधवार को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट नंदन सिंह की अदालत ने फैसले में कहा कि रुपये जमा न करने पर एक वर्ष के साधारण कारावास की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। सहसपुर कोतवाली पुलिस ने 20 अगस्त 2021 को सभावाला क्षेत्र में रात करीब नौ बजे एक व्यक्ति को बैग टांगे हुए देखा था। संदिग्ध प्रतीत होने पर उसे पकड़ लिया था।
बैग की तलाशी लेने पर उसमें से दो डिब्बों में 288 प्रतिबंधित कैप्सूल और 10 डिब्बों में 4500 गोलियां मिली थीं। व्यक्ति ने बताया था कि वह ये दवाएं सहारनपुर से सस्ते दाम पर लेकर आता है। यहां उन्हें बेचकर अच्छा मुनाफा कमाता है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। शासकीय अधिवक्ता ने इस मामले में सात में से पांच गवाह पेश किए। विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट नंदन सिंह की अदालत ने अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 साल के कठोर कारावास और एक लाख के अर्थदंड की सजा सुनाई।