किशोरी से दुष्कर्म के दोषी पड़ोस में रहने वाले युवक को न्यायालय ने 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। स्पेशल जज पोक्सो एक्ट अर्चना सागर की कोर्ट ने दोषी पर 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इसके अलावा पीड़िता को पांच लाख रुपये अपराध पीड़ित योजना से दिलाए जाने के आदेश भी दिए हैं। घटना छह फरवरी 2022 की है। डोईवाला निवासी एक व्यक्ति ने कोतवाली में शिकायत की थी। बताया था कि उनकी 14 वर्षीय बेटी के साथ पड़ोस में रहने वाले एक युवक ने दुष्कर्म किया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि युवक उसके साथ घटना दर्ज होने के चार महीने पहले से दुष्कर्म करता आ रहा था। किसी को कुछ बताने पर जान से मारने की धमकी दी थी।पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल कराया। इसके बाद अप्रैल 2022 में चार्जशीट दाखिल की। अभियोजन की ओर से मुकदमे में कुल आठ गवाह पेश किए गए। जबकि, बचाव पक्ष की ओर से दो गवाहों की गवाही कराई गई। गवाहों और बयानों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दुष्कर्म का दोषी पाते हुए सजा का एलान कर दिया। दोषी युवक को न्यायालय परिसर से हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया है।
किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल का कठोर कारावास
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