अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में 26 अप्रैल को अगली सुनवाई की तिथि निर्धारित की है। पिछली तिथि को वीआई संचार कंपनी के नोडल अधिकारी ने अपने बयान अदालत में दर्ज कराए थे, लेकिन उस दिन बचाव पक्ष के अधिवक्ता के न आने के कारण जिरह नहीं हो सकी थी।
शुक्रवार को गवाही व जिरह के लिए बुलाए गए प्राइवेट संचार कंपनी के नोडल अधिकारी विशाल शर्मा और पौड़ी निवासी महिला नीरू रावत अपरिहार्य कारणों से कोटद्वार अदालत में नहीं पहुंच सके। जिसके कारण उनकी गवाही व प्रतिपरीक्षा नहीं हो सकी।
डीजीसी प्रदीप भट्ट ने बताया कि अदालत ने इस मामले में 26 अप्रैल को अगली सुनवाई की तिथि निर्धारित की है। पिछली तिथि 1 अप्रैल को वीआई संचार कंपनी के नोडल अधिकारी विशाल शर्मा ने अपने बयान अदालत में दर्ज कराए थे, लेकिन उस दिन बचाव पक्ष के अधिवक्ता के न आने के कारण जिरह नहीं हो सकी थी। अब उन्हें अगली तिथि के लिए समन भेजे जा रहे हैं।