Thursday, April 16, 2026
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बिना मान्यता वाले विद्यालयों पर कसा शिकंजा

शैक्षिक सत्र में फीस सहित कापी-किताबों पर हो रही बेतहाशा वृद्धि पर प्रशासन की भौंहे तन गई हैं। शिक्षा विभाग अभियान चलाकर बिना मान्यता संचालित हो रहे निजी विद्यालयों पर कार्रवाई करने जा रहा है। खंड शिक्षा अधिकारी रुद्रपुर ने पांच विद्यालयों को नोटिस जारी किया है। सात दिन के भीतर मान्यता न लेने पर एक लाख और प्रतिदिन 10 हजार की दर से जुर्माने का प्रावधान किया गया है। यूएसनगर में धड़ल्ले से निजी विद्यालय संचालित हो रहे हैं। बिना मानक के अवैध रूप से विद्यालयों में प्रतिवर्ष सैकड़ों की तादाद में एडमिशन किया जा रहा है। इसके एवज में ऐसे निजी विद्यालय अवैध रूप से लाखों रुपये की कमाई कर रहे हैं। अब विभाग ने ऐसे विद्यालयों पर कार्रवाई करने का मन बनाया है। ऐसे विद्यालयों के विरुद्ध लोकसभा चुनाव का मतदान बीतते ही अभियान चलाया जाएगा।

बीईओ रुद्रपुर मो. सावेद आलम ने बिना मान्यता संचालित ट्रांजिट कैंप के दो, ठाकुर नगर के दो सहित पांच विद्यालयों को नोटिस जारी किए है। विद्यालय प्रबंधन को निर्देश दिए गए हैं कि एक सप्ताह के अंदर सभी मानकों को पूरा करते हुए मान्यता ले लें या विद्यालय का संचालन तत्काल प्रभाव से बंद कर दें। अन्यथा शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत एक लाख रुपये आर्थिक दंड लगाया जाएगा। साथ ही 10 हजार रुपये प्रतिदिन संचालन के हिसाब से जुर्माना देना होगा। बिना मान्यता विद्यालय संचालन करना गैर कानूनी है। सभी खंड शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिए गए हैं कि अपने शिक्षा क्षेत्र में अभियान चलाकर ऐसे विद्यालयों के विरुद्ध कार्रवाई करें। लोकसभा चुनाव का मतदान समाप्त होते ही जिला स्तरीय टीम भी जांच करेगी। – केएस रावत, मुख्य शिक्षा अधिकारी।

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