Monday, September 22, 2025
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CBI और बंगाल सरकार की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई आज दोषी संजय रॉय को फांसी देने की मांग

कोलकाता। कलकत्ता हाईकोर्ट आज सोमवार को आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की एक महिला डॉक्टर के बलात्कार और हत्या के मामले में एकमात्र दोषी संजय रॉय को मौत की सजा देने की मांग वाली बंगाल सरकार और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। कलकत्ता हाईकोर्ट में न्यायमूर्ति देवांगशु बसाक और न्यायमूर्ति शब्बर रशीदी की खंडपीठ इस मामले की दो समानांतर और महत्वपूर्ण सुनवाई करेगी। इन सुनवाईयों में दो अलग-अलग पक्षों द्वारा दायर समान याचिकाओं पर सुनवाई की जाएगी, जिन्होंने पिछले सप्ताह कोलकाता की विशेष अदालत द्वारा दिए गए आदेश को चुनौती दी है।पिछले सप्ताह, कोलकाता की एक विशेष अदालत ने संजय रॉय को 2024 में अस्पताल परिसर में महिला डॉक्टर के साथ बलात्कार और उसकी हत्या के मामले में दोषी ठहराया था। याचिका को चुनौती देने वाले दोनों पक्षों ने रॉय के लिए मृत्युदंड की मांग की है।

सीबीआई और बंगाल सरकार की याचिकाओं पर सुनवाई
एक ओर, न्यायमूर्ति देबांगशु बसाक और न्यायमूर्ति शब्बर रशीदी की खंडपीठ सीबीआई की उस याचिका पर सुनवाई करेगी, जिसमें विशेष अदालत के आदेश को चुनौती दी गई है और रॉय के लिए मृत्युदंड की मांग की गई है. दूसरी ओर, यही खंडपीठ पश्चिम बंगाल सरकार की एक ऐसी ही याचिका पर भी सुनवाई करेगी, जिसमें रॉय के लिए मृत्युदंड की मांग की गई है।

पश्चिम बंगाल सरकार ने सीबीआई की याचिका का विरोध किया
यह मामला इस मायने में दिलचस्प है कि सीबीआई ने रॉय के लिए मौत की सजा की याचिका के साथ खुद कलकत्ता उच्च न्यायालय का रुख किया था, लेकिन उसने राज्य सरकार के इस तरह की याचिका दायर करने के अधिकार का विरोध किया। सीबीआई ने उन आधारों पर सवाल उठाया जिनके आधार पर राज्य सरकार ऐसी अपील कर सकती है। केंद्रीय एजेंसी के वकील के अनुसार, मामले की जांच कर रही सीबीआई और पीड़िता के माता-पिता ही उच्च न्यायालय में ऐसी याचिका दायर कर सकते हैं, राज्य सरकार नहीं, क्योंकि वह मामले में पक्षकार नहीं है।

मामले की पृष्ठभूमि
आपको बता दें कि ट्रेनी डॉक्टर अगस्त 2024 में अस्पताल परिसर में मृत पाई गई थी। पिछले साल 9 अगस्त की सुबह आर.जी. कर परिसर के भीतर एक सेमिनार हॉल से पीड़िता का शव बरामद होने के बाद, शुरुआती जांच कोलकाता पुलिस ने की थी। इसके अधिकारियों ने रॉय को भी गिरफ्तार किया था। शहर की पुलिस द्वारा पांच दिनों की शुरुआती जांच के बाद, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने जांच का प्रभार सीबीआई को सौंप दिया था। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विशेष अदालत के आदेश को दोषी को मौत की सजा दिलाने में सीबीआई की विफलता बताया है।

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