Wednesday, November 5, 2025
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नकली दवा निर्माता कंपनियों पर होगी सख्त कार्रवाई – डीएम ने गठित की विशेष समिति

देहरादून, 21 फरवरी 2025 (सू.वि.)
माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशों के अनुपालन में, नकली दवाओं के निर्माण और विक्रय पर रोक लगाने के लिए जिलाधिकारी सविन बंसल ने एक विशेष समिति का गठन किया है। इस समिति में उप जिलाधिकारी (एसडीएम), पुलिस क्षेत्राधिकारी (सीओ) और औषधि निरीक्षक को शामिल किया गया है। यह समिति नकली और मिलावटी दवाओं के अवैध निर्माण तथा बिक्री पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करेगी।

अवैध दवा निर्माताओं पर होगी कठोर कार्रवाई

जिला स्तरीय नारकोटिक्स (NCORD) समिति की बैठक में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जिला आबकारी अधिकारी और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारियों ने रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें बताया गया कि जनपद में कुछ लाइसेंस प्राप्त औषधि निर्माता कंपनियां अपनी उत्पादन इकाइयों में अवैध रूप से मिथ्या छाप (Misbranded), अपमिश्रित (Adulterated), और नकली (Spurious) दवाओं का निर्माण कर रही हैं। इन दवाओं का विक्रय मेडिकल स्टोर्स के माध्यम से किया जा रहा है, जिससे जनता के स्वास्थ्य पर गंभीर खतरा उत्पन्न हो रहा है।

अवैध नशीली दवाओं की बढ़ती प्रवृत्ति पर लगेगा अंकुश

यह भी संज्ञान में आया है कि कुछ औषधि निर्माता कंपनियां अपनी उत्पादन इकाइयों में अवैध नशीली औषधियों (Narcotic Drugs) का निर्माण कर रही हैं और उन्हें खुले बाजार में मेडिकल स्टोर्स तथा अन्य माध्यमों से बेच रही हैं। इस तरह के अवैध कारोबार से विशेष रूप से युवाओं और छात्रों के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, जिससे समाज में नशे की प्रवृत्ति बढ़ रही है।

डीएम की विशेष समिति करेगी सख्त कार्रवाई

जन स्वास्थ्य और कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए जिलाधिकारी ने उप जिलाधिकारी, पुलिस क्षेत्राधिकारी और औषधि निरीक्षक की एक विशेष समिति का गठन किया है। यह समिति आकस्मिक निरीक्षण कर अवैध गतिविधियों में संलिप्त दवा कंपनियों और मेडिकल स्टोर्स के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी।

कानूनी कार्रवाई के तहत होंगे सख्त दंड

गठित समिति निम्नलिखित कानूनों के तहत दोषियों पर सख्त कार्रवाई करेगी:

  1. भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 105 बी, 276, 277, 278 एवं 111
  2. स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 की धारा 9ए, 25ए, 22, 29, 38
  3. औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 की धारा 17, 17ए, 17बी, 18, 27, 28ए

इसके अतिरिक्त, अन्य प्रासंगिक कानूनों के तहत भी आवश्यकतानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दोषी पाए जाने वाली कंपनियों, फर्मों और मेडिकल स्टोर्स के लाइसेंस निरस्त करने की प्रक्रिया भी तत्काल शुरू की जाएगी।

एंटी-ड्रग्स कमेटी होगी हर स्कूल में सक्रिय

जनपद में बढ़ते नशे की प्रवृत्ति को नियंत्रित करने के लिए प्रत्येक स्कूल में ‘एंटी-ड्रग्स कमेटी’ का गठन किया जाएगा। यह कमेटी छात्रों को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करेगी और नशा मुक्ति अभियान को गति प्रदान करेगी।

फार्मा कंपनियों पर कसी जाएगी सख्त नकेल

फार्मा कंपनियों में नकली दवा निर्माण रोकने के लिए ड्रग विभाग की निगरानी प्रणाली को और अधिक मजबूत किया जाएगा। औषधि निरीक्षण प्रणाली को प्रभावी बनाकर, अवैध दवा निर्माताओं के खिलाफ कठोर कदम उठाए जाएंगे।

डीएम का सख्त निर्देश

जिलाधिकारी सविन बंसल ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि जन स्वास्थ्य, जनहित और कानून व्यवस्था बनाए रखने की दृष्टि से सभी नियमों का समयबद्ध और सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाए।

— कार्यालय जिला सूचना अधिकारी, देहरादून

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