नैनीताल। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग की ओर से जनरल इंश्योरेंस बीमा कंपनी को वादी के वाहन रिपेयरिंग में खर्च हुए 1.75 लाख रुपये और मानसिक वेदना के लिए दस हजार रुपये समेत वाद व्यय के सापेक्ष पांच हजार रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया है। निर्देश दिए कि डेढ़ माह के भीतर यह भुगतान कर दिया जाए।मुखानी हल्द्वानी निवासी रजत जोशी ने जनरल इंश्योरेंस बीमा कंपनी के खिलाफ वाद दर्ज कराया था। कहा कि उन्होंने स्वराज माजदा ट्रक का बीमा जनरल इंश्योरेंस कंपनी से बीमा कराया था।
यह ट्रक 27 अप्रैल 2022 को रामपुर रोड हल्द्वानी में दुर्घटनाग्रस्त हो गया, बीमा अवधि में होने के बावजूद बीमा कंपनी ने ट्रक की मरम्मत नहीं कराई और न हीं इसका भुगतान नहीं किया। इसमें करीब पौने दो लाख रुपये खर्च हुए थे जिसके खिलाफ उन्होंने जिला उपभोक्ता आयोग के समक्ष वाद दायर किया। इसमें सेवाओं में लापरवाही और अनुचित व्यापार व्यवहार का आरोप लगाया गया। जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष रमेश जायसवाल व सदस्य विजय लक्ष्मी थापा की ओर से दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और साक्ष्यों के आधार पर बीमा कंपनी की सेवाओं में कमी पाई।







