रोशनाबाद। एक किशोरी को फिल्म में काम दिलाने के लिए ऑडिशन के बहाने लाकर अश्लील हरकतें, छेड़छानी करने के मामले में अपर जिला जज/एफटीएस कोर्ट न्यायाधीश चंद्रमणि राय ने फैसला सुनाया है। अदालत ने आरोपी को दोषी पाते हुए दो साल का कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अभियोजन के अनुसार 16 फरवरी 2021 को कोतवाली ज्वालापुर क्षेत्र स्थित एक होटल में किशोरी के साथ अश्लील हरकत की गई थी। पीड़िता ने कोतवाली नगर में बहला-फुसलाकर लाकर अश्लील हरकतें करने का केस दर्ज कराया था। पुलिस ने आरोपी विनोद कुमार आर्य निवासी किच्छा रोड भदीपुर थाना रुद्रपुर ऊधमसिंह नगर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। पीड़िता ने पुलिस को बताया था कि कुछ दिन पहले एक अखबार में बॉलीवुड में स्थापित एक हीरोइन की बहन की भूमिका निभाने के लिए विज्ञापन प्रकाशित हुआ था।
पीड़िता ने विज्ञापन में दर्शित मोबाइल फोन पर संपर्क किया तो आरोपी विनोद कुमार आर्य ने उसे हरिद्वार ऑडिशन देने की बात कही थी।घटना वाले दिन पीड़िता आरोपी के बताए अनुसार काशीपुर बस अड्डे पर पहुंची थीं। जहां से आरोपी उसे बस से हरिद्वार एक होटल में लेकर पहुंचा था। आरोप लगाया था कि होटल के कमरे में पहुंचते ही आरोपी ने पीड़िता के साथ अश्लील हरकतें करनी शुरू कर दी थी। पीड़िता ने अपने पिता को घटना की जानकारी दी थी। पुलिस ने आरोपी विनोद कुमार आर्य के खिलाफ संबंधित धाराओं में आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया था। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर साक्ष्य में नौ गवाह पेश किए।