नैनीताल। हाईकोर्ट ने ऋषिकेश में ग्राम सभा की भूमि पर अतिक्रमण किए जाने के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। अगली सुनवाई तीन सप्ताह बाद होगी। मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र एवं न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। ऋषिकेश निवासी दीपक चंद्र ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि कुछ लोगों ने ऋषिकेश में ग्राम सभा की भूमि पर अतिक्रमण किया हुआ है। याचिकाकर्ता की ओर से इस संबंध में एसएचओ, एसडीएम व डीएम से शिकायत की गई थी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई. याचिकाकर्ता की ओर से इस अतिक्रमण को मुक्त कराने की प्रार्थना की गई थी।
ऋषिकेश में ग्राम सभा की भूमि पर अतिक्रमण मामले की सुनवाई तीन सप्ताह बाद होगी
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