नैनीताल हाईकोर्ट ने श्रीनगर गढ़वाल के हेमवती नंदन बहुगुणा (एचएनबी) केंद्रीय विश्वविद्यालय में रिक्त पदों पर याचिकाकर्ताओं की सेवाओं को नियमित करने के मामले में पूर्व में दिए गए निर्णय के अनुरूप कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने पहले अधिकारियों को रिक्त पदों के विरुद्ध याचिकाकर्ताओं के मामले पर विचार करने के निर्देश दिए थे। इसे दोहराते हुए दायर याचिकाओं को निस्तारित कर दिया गया। जस्टिस रवींद्र मैठाणी की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मानिक लाल व अन्य ने याचिका दायर कर उन्हें नियमित करने का निर्देश दिए जाने की मांग की थी।
याचिका में उन्होंने कहा था कि इसी प्रकार के विवाद का निर्णय इस न्यायालय ने 20 मार्च 2018 को कुमेश कुमार एवं अन्य बनाम एचएनबी विश्वविद्यालय एवं अन्य में पहले ही दिया जा चुका है। तब प्रतिवादी अधिकारियों को रिक्त पदों के विरुद्ध याचिकाकर्ताओं के मामले पर विचार करने के निर्देश दिए गए थे।मामले में विश्वविद्यालय की ओर से कहा गया कि एक अन्य मामले में रामकिशन पांडेय एवं अन्य बनाम एचएनबी विश्वविद्यालय में पहले ही मामला निर्धारित किया जा चुका है। याचिकाकर्ताओं के मामलों को संबंधित पदों पर नियमितीकरण के लिए विचार किया जाएगा, जो अब भी रिक्त हैं। कोर्ट ने कहा कि क्योंकि विवाद पहले ही तय किया जा चुका है, इसलिए वर्तमान याचिकाओं का निर्णय इस न्यायालय द्वारा दिए गए कुमेश कुमार एवं अन्य बनाम एचएनबी विश्वविद्यालय एवं अन्य के प्रकरण में 20 मार्च 2018 को दिए गए निर्णय के अनुसार किया जाए।







