नैनीताल। सूचना आयोग ने नैनीताल डीएम कार्यालय के लोक सूचना अधिकारी और धारी तहसील के पूर्वी आगर पट्टी के राजस्व उप निरीक्षक को नोटिस जारी किया है। आयोग ने दोनों से पूछा है कि क्यों न उनके खिलाफ 25000 हजार रुपये तक जुर्माना लगाया जाए।हल्द्वानी निवासी हिशांत अहीर ने 14 अगस्त 2024 को नैनीताल जिलाधिकारी कार्यालय के लोक सूचना अधिकारी से गायब खतौनी रिकॉर्ड की जानकारी मांगी थी। सूचना नहीं मिलने पर हिशांत ने 16 सितंबर को सूचना आयोग में इसकी शिकायत की। सूचना आयुक्त दिलीप सिंह कुंवर के समक्ष सुनवाई में पता चला कि नैनीताल जिलाधिकारी कार्यालय के लोक सूचना अधिकारी ने नियमविरुद्ध इसका पत्र धारी तहसील के राजस्व उप निरीक्षक पूर्वी आगर पट्टी को भेज दिया।
यहां से राजस्व उप निरीक्षक निर्मल बोरा ने तीन माह की देरी से आधी अधूरी सूचना भेजी।सूचना आयुक्त दिलीप सिंह कुंवर ने लोक सूचना अधिकारी और राजस्व उप निरीक्षक को पक्षकार बनाते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया है। आयुक्त ने नोटिस जारी कर पूछा है कि क्यों ने दोनों के खिलाफ 25000 रुपये जुर्माना लगाया जाए। उनके लोक प्राधिकारी से क्यों न उनके खिलाफ विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई की संस्तुति की जाए। आयुक्त ने कहा है कि दोनों अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपना पक्ष आयोग के समक्ष रख सकते हैं। मामले की अगली सुनवाई 24 जुलाई को होगी।