परिवहन विभाग के पोर्टल पर जाकर यात्री ऐसे कई सवाल पूछ रहे हैं। इनके जवाब परिवहन अधिकारी दे रहे हैं।व्यावसायिक वाहन से चारधाम यात्रा करने के लिए वाहन का ग्रीन कार्ड बनवाना जरूरी है, जबकि प्राइवेट वाहनों के लिए ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। ऐसी कई जिज्ञासाएं यात्रियों और वाहन संचालकों के मन में हैं।
पेश हैं कुछ सवाल-जवाब।
ग्रीन कार्ड क्या है?
जवाब– ग्रीन कार्ड एक ऐसा दस्तावेज है, जिसमें वाहन से संबंधित दस्तावेज जैसे फिटनेस प्रमाण-पत्र, मार्ग परमिट कर जमा प्रमाण-पत्र, बीमा प्रमाण-पत्र, प्रदूषण प्रमाण-पत्र का विवरण दर्ज होगा।
किस श्रेणी के वाहनों को ग्रीन कार्ड प्रदान किया जाएगा?
जवाब– चारधाम यात्रा पर जाने वाले सभी व्यवसायिक श्रेणी के यात्री वाहनों (व्यावसायिक यात्री वाहन-बस/मैक्सी/टैक्सी कैब) के लिए यह ग्रीन कार्ड अनिवार्य है।
ट्रिप कार्ड क्या है?
जवाब- ट्रिप कार्ड एक ऐसा दस्तावेज है, जिसमें चालक लाइसेंस से संबंधित दस्तावेजों का विवरण और वाहन में यात्रा कर रहे यात्रियों का विवरण होगा।
ग्रीन कार्ड-ट्रिप कार्ड के लिए आवेदन कहां कर सकते हैं?
ग्रीन कार्ड-ट्रिप कार्ड के आवेदन के लिए परिवहन विभाग की विभागीय वेबसाइट greencard.uk.gov.in पर जाना होगा। इस वेबसाइट पर अप्लाई फॉर ग्रीन कार्ड और जेनरेट ट्रिप कार्ड जैसे विकल्प दिए गए हैं।
ग्रीन कार्ड कहां से प्राप्त किया जा सकता है?
जवाब- सार्वजनिक सेवायानों को ऑनलाइन आवेदन के बाद निरीक्षण के लिए संबंधित परिवहन कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है। परिवहन कार्यालय से संस्तुति के बाद ग्रीन कार्ड ऑनलाइन डाउनलोड किया जा सकता है।
ट्रिप कार्ड कहां से प्राप्त किया जा सकता है?
सभी प्रकार के वाहनों के लिए ट्रिप कार्ड केवल ऑनलाइन माध्यम से ही जारी करने की व्यवस्था की गई है।
क्या ग्रीन कार्ड के लिए परिवहन कार्यालय जाना आवश्यक है?
जवाब– सार्वजनिक सेवायानों को ऑनलाइन आवेदन के पश्चात निरीक्षण के लिए परिवहन कार्यालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य है। परिवहन कार्यालय से संस्तुति के बाद ग्रीन कार्ड ऑनलाइन डाउनलोड किया जा सकता है।
ग्रीन कार्ड और ट्रिप कार्ड की वैधता अवधि क्या है?
जवाब- ग्रीन कार्ड की वैधता प्रत्येक वर्ष 30 नवंबर तक है। वहीं, ट्रिप कार्ड की वैधता एक वापसी फेरे के लिए होगी।
पर्वतीय मार्गों पर जाने वाले वाहन चालकों के लिए कौन-सा लाइसेंस होना जरूरी है?
जवाब- उत्तराखंड मोटरयान नियमावली, 2011 के नियम-195 के अंतर्गत कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक सेवायान को या किसी मालवाहन को बगैर अनुमन्य वाहन लाइसेंस के नहीं चला सकता। पर्वतीय सड़क या पर्वतीय मार्गों पर व्तावसायिक वाहन चलाने के लिए हिल पृष्ठांकन वाला लाइसेंस अनिवार्य है।