प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश हल्द्वानी सुजीत कुमार की अदालत ने पटवारी पूजा रानी को सशर्त जमानत दी है। लालकुआं तहसील में प्रॉपर्टी डीलर के जहर खाकर जान देने के मामले में उन पर मुकदमा दर्ज हुआ है। दुम्काबंगर बच्चीधर्मा पोस्ट हल्दूचौड़ निवासी प्रॉपर्टी डीलर महेश जोशी (54) ने 20 सितंबर को तहसील में जहर खा लिया था। वह पार्किंग में कार के पास बेहोशी हालत में मिले थे। एसटीएच में परीक्षण के बाद उन्हें बरेली रेफर कर दिया गया। वहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। प्रॉपर्टी डीलर की जेब से मिले सुसाइड नोट में पटवारी पूजा रानी के अलावा तहसील के अन्य लोगों के नाम का जिक्र करते हुए इन्हें मौत का जिम्मेदार ठहराया गया था। मौत के बाद आक्रोशित लोगों ने शव को कोतवाली में रखकर हंगामा किया था। पुलिस ने पटवारी पूजा रानी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया था। पटवारी ने अग्रिम जमानत के लिए कोर्ट में याचिका दायर की। बुधवार को सुनवाई करते हुए प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने आरोपी पटवारी की सशर्त जमानत मंजूर कर दी।
प्रॉपर्टी डीलर के खुदकुशी मामले में दर्ज हुआ मामला पटवारी पूजा रानी को मिली अग्रिम जमानत
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