गरुड़ (बागेश्वर)। न्यायिक मजिस्ट्रेट जैनब की अदालत ने फर्जी जाति प्रमाणपत्र मामले में थानाध्यक्ष बैजनाथ को प्राथमिकी दर्ज करने के आदेश दिए हैं। साथ ही विवेचना कराकर परिणाम से कोर्ट को अविलंब अवगत कराने के लिए कहा है। आरटीआई कार्यकर्ता गोपाल वनवासी ने न्यायालय में पंकजा कोहली और अन्य के खिलाफ प्रार्थनापत्र दाखिल किया था। उनके अनुसार पंकजा कोहली फर्जी अनुसूचित जाति प्रमाणपत्र बनाकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बनी। पूर्व में वह हिंदू राजपूत थी। उसकी शादी 1994 में अनुसूचित जाति के व्यक्ति से हुई थी। 2003 में उसने जाति प्रमाणपत्र बनाया था। दो जुलाई को आंगनबाड़ी केंद्र बड़ेत को आरक्षित करते हुए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के लिए विज्ञप्ति जारी की गई थी। 24 जनवरी 2011 को कार्यकर्ता पद पर पंकजा की नियुक्ति हुई थी। न्यायालय ने प्रार्थनापत्र को स्वीकार करते हुए बैजनाथ थाने के प्रभारी निरीक्षक को मामले में यथोचित धाराओं में केस दर्ज करने के आदेश दिए हैं।
फर्जी प्रमाणपत्र मामले में प्राथमिकी दर्ज करने के आदेश
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