Sunday, October 19, 2025
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इन पदों पर फिर नहीं होंगे चुनाव सहकारी प्रबंध समितियों के 5893 निर्वाचित सदस्यों को सुप्रीम राहत

प्रदेश की बहुउद्देशीय सहकारी समितियों में प्रबंध समिति सदस्यों के 5893 पदों पर फिर से चुनाव नहीं होंगे। सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण के अध्यक्ष हंसा दत्त पांडे के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने इन चुनावों को वैध मान लिया है। अब केवल खाली रह गए 457 पदों के लिए चुनाव कराए जाएंगे। प्राधिकरण चुनाव के लिए जल्द अधिसूचना जारी करेगा। प्रदेश की 672 बहुउद्देशीय सहकारी समितियों में इसी साल 2025 में चुनाव कराए गए थे। जिसमें से अधिकतर पदों पर निर्विरोध निर्वाचन हुआ, चुनाव के लिए उन सदस्यों को भी मतदान का अधिकार दिया गया, जो तीन साल से समिति के सदस्य तो थे, लेकिन उन्होंने एक बार भी समिति में लेन-देन नहीं किया। इसके विरोध में कुछ लोग हाईकोर्ट चले गए थे। हाईकोर्ट में सरकार की ओर से कहा गया कि चुनाव प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस बीच कई लोग निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। यदि सहकारी समिति की बिना संशोधित नियमावली के तहत चुनाव कराए गए तो चुनाव की पूरी प्रक्रिया प्रभावित होगी, लेकिन हाईकोर्ट से सरकार और प्राधिकरण को राहत नहीं मिली। मामले के सुप्रीम कोर्ट में पहुंचने पर प्रबंध समिति के 5893 सदस्यों के लिए हुए चुनाव को वैध करार दिया गया है।

नियम में छूट के लिए सरकार की यह थी मंशा
प्रदेश की सहकारी समितियों में महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत आरक्षण है। महिलाओं को इसका लाभ मिले इसके लिए सहकारी समिति नियमावली में 12 (ख) से छूट दी गई ताकि उन सदस्यों को भी मतदान का अधिकार दिया जाए जो तीन साल से समिति के सदस्य हैं और उनकी ओर से इस बीच एक बार भी समिति से लेन-देन नहीं किया गया।

अब इन पदों के लिए होंगे चुनाव
प्रदेश की 672 सहकारी समितियों में 6350 पदों में से 5893 पदों के लिए चुनाव हुए। जबकि 457 पद खाली रह गए। सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण के मुताबिक इन खाली पदों के लिए अब चुनाव कराए जाएंगे। प्रदेश की 672 सहकारी समितियों में 6350 पदों में से 5893 पदों के लिए चुनाव हुए। जबकि 457 पद खाली रह गए। सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण के मुताबिक इन खाली पदों के लिए अब चुनाव कराए जाएंगे।

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