राजपुर स्थित एक निर्माणाधीन इमारत में लूट के लिए हत्या करने के आरोपी 21 साल के पवन कुमार की जमानत अर्जी को जिला अदालत ने शुक्रवार खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि अपराध गंभीर प्रकृति का है। इस समय जमानत दिए जाने से आरोपी साक्ष्य प्रभावित कर सकता है। वारदात 28 अगस्त को राजपुर थाने में हुई थी।पवन और उसके एक साथी ने मिलकर नशे की तलब पूरा करने के लिए निर्माणाधीन इमारत में चोरी की योजना बनाई थी। वहां सो रहे ज्वालापुर (हरिद्वार) निवासी केयर टेकर जर्रार का मोबाइल चोरी करने की कोशिश की। उस बीच केयर टेकर की आंख खुल गई तो उसकी सरिये के वार से हत्या कर दी। अभियुक्तों को राजपुर पुलिस ने 30 अगस्त को गिरफ्तार कर अदालत के समक्ष पेश किया। तभी से वह न्यायिक अभिरक्षा में है।
जमानत याचिका में दलील दी गई कि आरोपी बेहद गरीब है। उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। वह जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से निशुल्क कानूनी सहायता ले रहा है। उसे जेल में रखने की कोई वजह नहीं है। वहीं, याचिका के विरोध में अभियोजन अधिकारी ने अदालत में दलील दी कि अभियुक्त ने एक अन्य साथी के साथ वारदात को अंजाम दिया था। दोनों अभियुक्तों से पुलिस ने साक्ष्य के तौर पर मृतक का मोबाइल और पैसे बरामद किए। मामले की जांच जारी है। जमानत देने से आरोपी जांच और साक्ष्यों को प्रभावित कर सकता है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद तृतीय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट साहिस्ता बानो ने अभियुक्त पवन कुमार का जमानत अर्जी को निरस्त कर दिया।







