उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने नैनीताल में 12 वर्ष की नाबालिग बच्ची के साथ यौन शोषण करने के आरोपी उस्मान खान के जमानत प्रार्थनापत्र के मामले में दस्तावेज दाखिल नहीं करने पर जांच अधिकारी पर दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने तीन दिन के भीतर जुर्माने की राशि हाईकोर्ट एडवोकेट वेलफेयर सोसायटी में जमा करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 13 नवंबर की तिथि नियत की है। सरकार ने एफएसएल दायर करने के लिए समय मांगा है। न्यायमूर्ति आलोक वर्मा की पीठ में मामले पर सुनवाई हुई। उस्मान के खिलाफ मल्लीताल कोतवाली में 30 अप्रैल को मुकदमा दर्ज हुआ था। उस पर नाबालिग के साथ दुष्कर्म का आरोप है। इस घटना के विरोध में नैनीताल में व्यापक प्रदर्शन हुआ था।







