नैनीताल। जिला एवं सत्र न्यायाधीश नैनीताल की अदालत ने शादी का झांसा देकर हल्द्वानी की एक युवती के साथ दुष्कर्म के आरोपी को दस वर्ष के सश्रम कारावास व 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड की राशि में से 40 हजार पीड़िता को दिए जाएंगे। कोर्ट ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को नियमानुसार पीड़िता की सहायता करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने विगत दिवस आरोपी को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का दोषी ठहराया था। बुधवार को सजा सुनाई गई। अभियोजन पक्ष के अनुसार बनभूलपुरा थाने में एक युवती ने पश्चिमी दिल्ली निवासी अकरमुल हक पुत्र रफीक के खिलाफ 4 जनवरी 2020 को रिपोर्ट लिखाई कि वैवाहिक सोशल साइट पर आरोपी ने वर्ष 2017 में उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी। बाद में आरोपी ने उससे शादी का इजहार किया और वह 27 अगस्त 2018 को हल्द्वानी मिलने आ गया। 25 जून 2019 तक हल्द्वानी व दिल्ली के कई होटलों में उसे ले गया। उसने जबरन शारीरिक संबंध बनाए लेकिन जून 2019 में उसने पीड़िता को हल्द्वानी भेज दिया और शादी के लिए 6 माह का समय मांगा। बाद में वह शादी से मुकर गया। आरोपी को फरवरी 2020 में गिरफ्तार किया गया। इस मामले में अभियोजन की ओर से पैरवी करते हुए जिला शासकीय अधिवक्ता ने सात गवाह कोर्ट में पेश किए। गवाहों के बयानों के अलावा पुलिस जांच रिपोर्ट, होटलों के रिकॉर्ड आदि के आधार पर कोर्ट ने आरोपी को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का दोषी ठहराते हुए दस वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। आरोपी को जेल भेज दिया है।
दुष्कर्म करने के आरोपी को दस वर्ष का सश्रम कारावास
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