Wednesday, November 5, 2025
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सबकी निगाहें हाईकोर्ट पर जमानत के फैसले को चैलेंज कर सकती है ईडी अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से आज रिहा होंगे या नहीं

नई दिल्लीः दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राऊज एवेन्यू कोर्ट से नियमित जमानत मिल चुकी है। राऊज एवेन्यू कोर्ट से 20 जून की रात में आदेश पारित होने की वजह से केजरीवाल की रिहाई नहीं हो सकी। अब केजरीवाल की आज रिहाई होगी कि नहीं इस पर संशय पैदा हो गया है। सबकी निगाहें ईडी और हाईकोर्ट पर टिकी हुई हैं। ईडी नहीं चाहेगी कि केजरीवाल की रिहाई हो क्योंकि जब ये फैसला सुनाया जा रहा था तो ईडी की ओर से पेश वकील जोहेब हुसैन ने कोर्ट से बेल बांड भरने के लिए 48 घंटे का वक्त देने की मांग की थी, ताकि वे इस आदेश को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दे सकें। इसका साफ मतलब है कि ईडी केजरीवाल को किसी भी सूरत में जेल से रिहा नहीं होने देगी। एक तरफ जहां केजरीवाल की ओर से आज सुबह दस बजे राऊज एवेन्यू कोर्ट के ड्यूटी जज के यहां बेल बांड भरने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी वहीं ईडी हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी।

क्या हो सकता है ईडी का स्टेप
21 मार्च को हाईकोर्ट की ओर से केजरीवाल को कोई अंतरिम राहत नहीं मिलने पर शाम को ईडी ने केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक की अंतरिम जमानत देते हुए 2 जून को सरेंडर करने का आदेश दिया था। केजरीवाल ने 2 जून को सरेंडर किया था।पहली स्थिति में अगर ईडी हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाती है तो वो हाईकोर्ट से इस मामले पर तत्काल सुनवाई की मांग करेगीय अगर हाईकोर्ट तत्काल सुनवाई करती है तो ईडी ट्रायल कोर्ट के रिहाई के आदेश पर रोक लगाने की मांग कर सकती है। ईडी की याचिका पर हाईकोर्ट दो आदेश दे सकती है। पहली ये कि तत्काल केजरीवाल की रिहाई पर रोक लगा सकती है. दूसरी कि केजरीवाल को नोटिस जारी कर जवाब देने को कह सकती है। अगर हाईकोर्ट ईडी की याचिका पर केजरीवाल को नोटिस जारी कर जवाब देने को कहती है इसका मतलब है कि आज केजरीवाल की रिहाई हो जाएगी। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जमानत तभी मिलती है जब कोर्ट प्रथम दृष्टया इससे संतुष्ट हो जाए कि आरोपी ने अपराध नहीं किया है और वह जमानत मिलने पर अपराध नहीं करेगा। 20 जून को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल को एक लाख रुपये के मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया था। राऊज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल को साक्ष्यों से छेड़छाड़ और गवाहों को प्रभावित नहीं करने का आदेश दिया था। कोर्ट ने केजरीवाल को निर्देश दिया कि जब भी जरुरी होगा वे कोर्ट में पेश होंगे।

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