Monday, September 22, 2025
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अश्लील फोटो से करता था ब्लैकमेल उधमसिंह नगर की कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा 5 साल तक किशोरी से करता रहा दुष्कर्म

रुद्रपुर: किशोरी को नशीला पेय पदार्थ पिलाकर दुष्कर्म करने और अश्लील फोटो खींचने के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आरोपी को 20 साल का कठोर कारावास दिया है. इसके साथ ही दोषी को एक लाख के जुर्माने की सजा सुनाई गई है. घटना करीब 9 साल पहले घटी थी.

ये है पूरी घटना: उधमसिंह नगर के सितारगंज थाना क्षेत्र के एक व्यक्ति ने थाना पुलिस को 2 दिसंबर 2020 को तहरीर दी थी. तहरीर में उसने बताया कि वर्ष 2015 में उसकी 13 साल की बेटी सितारगंज में पढ़ती थी. इस दौरान देवनगर नंबर 3 शक्ति फार्म निवासी सागर हलदार उसकी बेटी का पीछा कर उसे परेशान करता था. वर्ष 2016 में आरोपी युवक उसकी बेटी को रुद्रपुर ले गया.

पेय पदार्थ में मिलाई नशीली वस्तु: इस दौरान उसने पेय पदार्थ में नशीली वस्तु मिला दी. किशोरी जब नशीला पेय पदार्थ पीने के बाद बेहोश हो गई तो इस दौरान सागर हलदार ने उसकी बेटी के अश्लील फोटो खींच लिए. उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया. इसके बाद वह अश्लील फोटो को वायरल करने की धमकी देने के बहाने उसके साथ दुष्कर्म करता रहा.

परिचित के मोबाइल में मिली अश्लील फोटो: 31 अगस्त 2020 को किसी परिचित के मोबाइल पर उसकी बेटी की आपत्तिजनक फोटो मिली. जिसके बाद परिजनों ने बेटी से पूछा तो पीड़िता ने आप बीती परिजनों को बताई. मामले में परिजनों की तहरीर पर कोतवाली सितारगंज में मुकदमा दर्ज किया गया. इसके बाद से मामला रुद्रपुर जिला न्यायालय की कोर्ट में चल रहा था. मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश एवं न्यायालय एफटीएससी कोर्ट में चली.

दुष्कर्मी को 20 साल की जेल: इस दौरान विशेष लोक अभियोजक उमेश कुमार गुप्ता द्वारा कोर्ट के समक्ष 8 गवाह प्रस्तुत किए गए. मामले में अपर सत्र न्यायाधीश संगीता रानी ने दोषी को 20 वर्ष का कठोर कारावास और एक लाख जुर्माने की सजा सुनाई है. साथ ही पीड़िता को एक लाख रुपए प्रतिकर के रूप में दिए जाने का आदेश जारी किया है.

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