Sunday, February 15, 2026
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हत्या के दोषी को आजीवन कारावास की सजा

नैनीताल। जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुबीर कुमार की न्यायालय ने हत्या के दोषी को आजीवन कठोर कारावास और 50 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई है। मामले में दो चश्मदीदों के पक्षद्रोही हेने के बावजूद अभियोजन आरोप सिद्ध करने में सफल रहा। अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय को बताया गया कि 12 जून 2021 की रात को बनभूलपुरा (हल्द्वानी) में सोनू गुप्ता की हत्या हो गई थी। मृतक के भाई सर्वेश गुप्ता की ओर से बनभूलपुरा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई जिसमें सोनू सैनी पर हत्या का आरोप लगाया गया। अभियोजन ने बताया कि सोनू सैनी के अवैध संबंध को लेकर दोनों में पूर्व में झगड़ा हुआ था।

घटना की रात सोनू सैनी ने सोनू गुप्ता को घर से बुलाया। दानिश के बगीचे के पास गमछे से सोनू गुप्ता की गला दबाकर हत्या कर दी गई। इस मामले के दो चश्मदीद गवाह थे जो कोर्ट में मुकर गए जिन्हें पक्षद्रोही घोषित किया गया है।अभियोजन की ओर से दो चश्मदीद के अलावा 11 अन्य गवाह भी कोर्ट में पेश किए गए। इसमें मोबाइल की लोकेशन की अहम भूमिका थी। साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर कोर्ट ने सोनू सैनी को हत्या का दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को निर्देश दिए कि मृतक की मां और तीन बच्चों को अपराध से पीड़ित सहायता योजना 2013 और 2020 के तहत सहायता राशि प्रदान करें।

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