रुद्रपुर के केलाखेड़ा में पांच साल की बच्ची को अगवा कर दुष्कर्म करने के दोषी को पॉक्सो कोर्ट ने 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 90 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। 14 मार्च 2023 को केलाखेड़ा थाने में दी तहरीर में एक व्यक्ति ने कहा था कि 14 मार्च की सुबह उनकी पांच साल की बच्ची की रोने की आवाज सुनाई दी थी। उनकी नींद खुली तो बच्ची लहूलुहान थी। बच्ची ने बताया कि कंबल लपेटे एक व्यक्ति उसे उठाकर ले गया था और घर के पास उसके साथ गलत काम किया था।
अल्मोड़ा के द्वाराहाट का रहने वाला है दोषी
पुलिस ने केस दर्ज कर 15 मार्च 2023 को करबला की ओर जाने वाले कच्चे रास्ते से अभियुक्त ललित चंद्र जोशी निवासी ग्राम चनौली द्वाराहाट, अल्मोड़ा को गिरफ्तार किया था। मेडिकल में बच्ची के साथ दुष्कर्म की पुष्टि हुई थी और वह तीन दिन तक सुशीला तिवारी अस्पताल हल्द्वानी में भर्ती रही थी।
पीड़िता को पांच लाख देने के आदेश
मामले की सुनवाई पॉक्सो न्यायाधीश अश्वनी गौड़ की अदालत में हुई थी। यहां अभियुक्त पर दोष सिद्ध हो गया। पॉक्सो न्यायाधीश ने दोषी को 20 साल की सजा और 90 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। अदालत ने पीड़िता को जुर्माने में से 40 हजार रुपये देने के आदेश दिए हैं। अदालत ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से पीड़िता को क्षतिपूर्ति के रूप में पांच लाख रुपये दिया जाए।