Sunday, September 21, 2025
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नकल कराने का आरोपी साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त

काशीपुर (ऊधमसिंह नगर)। न्यायिक मजिस्ट्रेट/ सिविल जज (जू.डि.) अदालत ने नकल कराने के एक आरोपी को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया है। तुलाराम राजाराम सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज के केंद्र व्यवस्थापक प्रकाश चंद्र जोशी ने इस मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें कहा गया था कि स्कूल में 30 जनवरी 2011 को एलटी की परीक्षा के दौरान परीक्षार्थी सतीश चंद्र पपनै के स्थान पर सलीम निवासी बरेली परीक्षा दे रहा था। शक होने पर विद्यालय के स्टाफ ने सलीम को पकड़ लिया और आईटीआई थाना पुलिस को सौंप दिया था।

जांच के बाद पुलिस ने धारा 420, 419 आईपीसी में सतीश चंद्र पपनै और सलीम अहमद के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। न्यायालय में विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से गवाही में छह गवाह पेश किए गए। विवेचना के बाद कोर्ट ने सतीश चंद्र पपनै को साक्ष्यों के अभाव में दोष मुक्त कर दिया। आरोपी के अधिवक्ता आनंद स्वरूप रस्तोगी व अधिवक्ता भुवन चंद्र नौटियाल ने बताया कि अभियोजन पक्ष आरोप को सिद्ध नहीं कर पाया। अदालत ने अपने निर्णय में कहा कि गवाहों के बयान में विरोधाभास को देखा गया। अधिवक्ता रस्तोगी ने बताया कि सलीम अहमद के कोर्ट में उपस्थित नहीं होने के कारण सतीश की पत्रावली को अलग कर दिया गया।

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