देहरादून। राजधानी देहरादून स्थित आईएसबीटी में बस में एक 16 साल की नाबालिक के साथ हुई सामूहिक दुष्कर्म की घटना के बाद अब पुलिस प्रशासन के साथ ही उत्तराखंड परिवहन निगम भी एक्शन में आ गया है। पुलिस प्रशासन ने देहरादून आईएसबीटी में चौकसी बढ़ा दी है। देहरादून डिपो के सहायक महाप्रबंधक अमिता सैनी ने तमाम जरूरी दिशा निर्देश जारी किए हैं। जिसके तहत देहरादून डिपो के सभी अनुबंधित वाहन चालकों का पुलिस वेरिफिकेशन कराया जाएगा। आईएसबीटी परिसर में अगर कोई वाहन पार्किंग या बेवजह रूप से खड़ा किया जाता है तो उस वाहन के सीज होने की पूरी जिम्मेदारी संबंधित वाहन स्वामी की होगी।
देहरादून डिपो के सहायक महाप्रबंधक की ओर से जारी किए गए पत्र के अनुसार, देहरादून आईएसबीटी पर हुई शर्मसार घटना से उत्तराखंड परिवहन निगम की छवि धूमिल हुई है। ऐसे में उत्तराखंड परिवहन निगम के प्रति यात्रियों का विश्वास कम ना हो और इस तरह की घटना भविष्य में दोबारा ना हो इसके लिए डिपो के सभी अधिकारी, कर्मचारी और अनुबंधित बसों के वाहन स्वामी और अनुबंधित वाहनों में तैनात कर्मचारियों को अच्छा आचरण रखते हुए काम करना होगा। ऐसे में देहरादून डिपो की ओर से खासकर अनुबंधित चालकों के लिए तमाम जरूरी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं।
जानिए पूरा मामला। बीते 12 अगस्त की देर यानी 13 अगस्त की सुबह करीब 2 बजे आईएसबीटी में तैनात सुरक्षाकर्मी की सूचना पर चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की टीम ने बदहवास हालत में मिली थी। किशोरी को चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की टीम ने मौके से रेस्क्यू किया था। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की टीम किशोरी की काउंसलिंग कराई। जिसके बाद घटना का राज खुला था। जिसके बाद सीडब्ल्यूसी की टीम ने 17 अगस्त को आईएसबीटी चौकी पर मुकदमा दर्ज कराया। उत्तराखंड के देहरादून में दिल दहला देने वाली इस घटना को अंजाम देने वाले आरोपियों में से पुलिस ने पांच लोगों को हिरासत में लिया. बताया जा रहा है कि इस घटना को अंजाम देने वाले कोई और नहीं बल्कि बस से जुड़े कर्मचारी हैं।
देहरादून डिपो की ओर से जारी किए गए दिशा निर्देश
देहरादून आईएसबीटी परिसर पर किसी भी अनुबंधित वाहन चालक की ओर से अपने वाहन को संचालन के निर्धारित समय को छोड़कर खड़ा ना किया जाए।
परिसर में अगर कोई वाहन पार्किंग या बेवजह रूप से खड़ा किया जाता है तो उस वाहन के सीज होने की पूरी जिम्मेदारी संबंधित वाहन स्वामी की होगी।
डिपो से संचालित सभी अनुबंधित वाहनों के चालक का संबंधित दस्तावेज की एक-एक कॉपी रिकॉर्ड में रखा जाएगा. साथ ही इन सभी चालकों का पुलिस सत्यापन कराया जाएगा।
अनुबंधित वाहन पर संचालन के लिये जिस चालक के नाम से ड्यूटी स्लिप बनाई गई हो, उसी चालक की ओर से वाहन का संचालन कराया जाए।
छुट्टी के दिन कोई भी कर्मचारी बेवजह आईएसबीटी परिसर पर न घूमे।
कोई भी कर्मचारी अपनी ड्यूटी के समय और आईएसबीटी परिसर में मदिरा का सेवन ना करें।