कैबिनेट ने राज्य में गैर कृषिकारी (कृषि एवं कृषि संबंधित कार्यों तथा राजकीय पेयजल व्यवस्था को छोड़कर) उपयोग के लिए भूजल के निकास पर जल मूल्य-प्रभार की दरें (जो तत्काल से लागू होगी) लागू किए जाने की मंजूरी दी है।इसमें सुरक्षित क्षेत्र, अर्द्धगंभीर, गंभीर और अति दोहित क्षेत्र के हिसाब से और उपयोग के अनुसार अलग- अलग दर होगी। पंजीकरण के लिए भी पांच हजार की राशि देनी होगी। कई होटल, वॉटर एमयूजमेंट पार्क, वाहन धुलाई सेंटर, स्वीमिंग पूल में भूजल का उपयोग किया जाता है।इसी तरह औद्योगिक इकाइयों के अलावा व्यवसायिक उपयोग के अलावा रेजीडेंशियल अपार्टमेंट, ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी में भूजल का उपयोग होता है। अब कैबिनेट ने भूजल को निकालने पर जल मूल्य-प्रभार की दरें तय की हैं।
जल मूल्य-प्रभार की दरें लागू करने पर मुहर भूजल के अनियंत्रित दोहन की भी हो सकेगी निगरानी
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