मथुरा स्थित श्रीकृष्ण जन्मभूमि व शाही ईदगाह विवाद मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट अब 30 जनवरी को सुनवाई करेगा। कोर्ट ने दोनों पक्षों की तरफ से दायर किए गए संशोधन प्रार्थना पत्रों पर आपत्ति दाखिल करने का निर्देश दिया है। वहीं, आगरा की जामा मस्जिद सर्वे मामले में एएसआई को भी जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति अवनीश कुमार सक्सेना की एकल पीठ ने दिया है। शूट नंबर तीन में आगरा की जामा मस्जिद की सर्वे की मांग को लेकर अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह ने याचिका दायर की है। शुक्रवार को केंद्र सरकार की तरफ से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल शशि प्रकाश सिंह ने एएसआई को जवाब के लिए समय देने की प्रार्थना की, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। सुनवाई के दौरान श्रीकृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट के अधिवक्ता हरेराम त्रिपाठी ने कोर्ट को बताया कि सुप्रीम कोर्ट में शूट नंबर 17 को प्रतिनिधि वाद बनाए जाने के मामले में 16 दिसंबर को सुनवाई है। इसे संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने अगली सुनवाई की तिथि 30 जनवरी 2026 नियत की। वाद संख्या चार में आशुतोष तिवारी ने संशोधन अर्जी दी। वहीं, शाही ईदगाह मस्जिद के संशोधन अर्जी पर वाद संख्या नौ में याची की ओर से अधिवक्ता सौरभ तिवारी ने आपत्ति दायर की।
एएसआई को जवाब के लिए समय दिया श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले में 30 जनवरी को होगी सुनवाई
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