नैनीताल। जिला एवं सत्र न्यायाधीश और विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट सुबीर कुमार की अदालत से वाहन चोरी समेत उत्तर प्रदेश में गिरोह बंद व समाज विरोध क्रियाकलाप के आरोपी अतीकुर्रहमान पर दोषसिद्ध करते हुए चार वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड जमा नहीं करने पर दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।अभियोजन पक्ष की ओर से बताया गया कि रानीखेत के प्रभारी निरीक्षक नारायण सिंह ने पांच अक्तूबर 2018 को सरना गार्डन रानीखेत निवासी अतिकुर्रहमान, कबीर नगर शाहदरा दिल्ली निवासी अमजद खान, गनियाद्योली रानीखेत निवासी राकेश पाठक उर्फ राजू के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई।
कहा कि उस रोज वह पुलिस टीम के साथ गश्त पर थे। उन्हें सूचना मिली कि 11 सितंबर 2018 को चोरी के आरोपी अतीकुर्रहमान ने अपना गिरोह बनाया है। इसमें राकेश पाठक और अमजद खान भी हैं। ये गिरोह दिल्ली के विभिन्न थाना क्षेत्रों से वाहन चोरी कर बेचते हैं। इनकी ओर से रानीखेत में बरामद वाहन की रिपोर्ट वाहन स्वामी की ओर से दिल्ली में लिखाई गई।इसी के तहत रानीखेत अल्मोड़ा के एसएसपी और डीएम के अनुमोदन पर आरोपियों के खिलाफ तहत मुकदमा दर्ज किया गया। आरोपी राकेश और अमजद के अधिवक्ता न्यायालय के समक्ष यह साबित करने में सफल रहे कि इन लोगों ने कोई गिरोह नहीं बनाया है न ही किसी गिरोह के सदस्य हैं।अभियोजन की ओर से दस गवाह पेश किए गए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने अतीकुर्रहमान को सजा सुनाई जबकि राकेश और अमजद को दोषमुक्त करार दिया।