हरिद्वार। सिडकुल थाना क्षेत्र में गर्भवती महिला की मौत के मामले में पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर एक डॉक्टर और दाई के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोप है कि डॉक्टर और दाई ने महिला के पति को हत्या की धमकी दी। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। रहीश पुत्र मो. यूसुफ निवासी ग्राम बाबरी शामली यूपी हाल रोशनाबाद दौड़बसी थाना सिडकुल ने कोर्ट में दिए गए प्रार्थना पत्र में बताया कि उसकी पत्नी साहिबा गर्भवती थी। उसका इलाज डॉण् नईम निवासी ग्राम रोशनाबाद से चल रहा था। उसने आश्वासन दिया था कि उसके साथ दाई इमराना खान निवासी ग्राम आन्नेकी हेतमपुर भी काम करती है। दोनों की बातों में आकर इलाज कराता रहा। 16 नवंबर को को उसकी पत्नी की तबीयत ज्यादा खराब होने पर डॉ. नईम को घर बुलाया। उसने दाई इमराना खान को भी बुला लिया।
आरोप है कि पत्नी की अधिक तबियत बिगड़ी देख महिला अस्पताल हरिद्वार ले जाने के लिए कहा। दोनों ने उसकी बात नहीं सुनी और साहिबा को गलत दवाई देकर बेहोश कर दिया। दाई इमराना खान ने बेहोशी की हालत में जबरन गलत तरीके से डिलीवरी करा दी। उसकी हालत बिगड़ने पर डॉक्टर और दाई घर से भाग गए। वह पत्नी को भूमानन्द अस्पताल लेकर गया। जहां उसे चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। 17 नवंबर को पत्नी के शव का पोस्टमार्टम हुआ। आरोप है कि डॉक्टर और दाई ने जानबूझकर की पत्नी की डिलिवरी की, जिससे उसकी मौत हो गई। थानाध्यक्ष मनोहर सिंह भंडारी ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच की जा रही है।