Wednesday, November 5, 2025
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धोखाधड़ी में कंपनी के निदेशक दंपती को चार-चार वर्ष का कारावास

नैनीताल। जिला एवं सत्र न्यायाधीश और विशेष न्यायाधीश यूपीआईडी एक्ट सुबीर कुमार ने निजी कंपनी में जमा धनराशि पर ज्यादा ब्याज और लघु व्यवसाय के लिए ऋण योजना का प्रलोभन देकर धोखाधड़ी करने के आरोपी मल्टीपल प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के निदेशक अभय श्रीवास्तव, उनकी पत्नी दीपा श्रीवास्तव को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने दोनों को चार-चार वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा 30-30 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अभियोजन की ओर से सात गवाह पेश किए गए।अभियोजन के अनुसार मल्टीपल प्रोड्यूसर कंपनी निदेशक अभय श्रीवास्तव व उनकी पत्नी दीपा निवासी सी 5852 रजनीपुरम लखनऊ ने वर्ष 2016 से 2019 तक हल्द्वानी में शाखा खोली। क्षेत्र में प्रचार-प्रसार कर लोगों को प्रलोभन दिया कि संस्था के माध्यम से डेयरी फार्म, मत्स्य फार्म, मुर्गी फार्म का प्रशिक्षण देकर रोजगार के लिए कम ब्याज दर पर ऋण दिया जाएगा।

साथ ही संस्था में पैसे जमा करने वाले को अवधि पूर्ण होने पर 12 फीसदी ब्याज के साथ मूल धनराशि वापस की जाएगी। सोसाइटी को बैंकिंग कार्य के लिए अधिकृत बताते हुए विभिन्न योजनाओं के तहत खाते में पैसे जमा किए। 2018 के बाद दंपती अचानक लापता हो गए। वर्ष 2019 में मनोज पांडे निवासी शिवपुरम पीलीकोठी, बड़ी मुखानी हल्द्वानी निवासी ने मुखानी थाने में मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई। कहा कि संस्था के एजेंट पर विश्वास कर रुपये जमा किए थे। मियाद पूरी होने पर 2018 से उसे भुगतान नहीं किया गया।

इन धाराओं में हुई सजा
धारा 420 के तहत 4-4 वर्ष का कठोर कारावास और 10-10 हजार रुपये अर्थदंड
धारा-409 के अंतर्गत 4-4 वर्ष का कठोर कारावास और 10-10 हजार रुपये अर्थदंड
धारा-3 उत्तरांचल निक्षेपक के अंतर्गत 4-4 का कठोर कारावास और 10-10 हजार रुपये अर्थदंड।

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