इलाहाबाद हाईकोर्ट से पूर्व विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने दोनों भाइयों की गैंगस्टर एक्ट में जमानत अर्जी मंजूर कर ली है। यह फैसला न्यायमूर्ति समीर जैन की अदालत ने सुनाया। दो सितंबर को दोनों पक्ष की बहस पूरी होने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर लिया था। कानपुर की सीसामऊ सीट से सपा के पूर्व विधायक इरफ़ान सोलंकी, उनके भाई रिजवान सोलंकी और इजरायल आटेवाला तीनों की जमानत अर्जी कोर्ट ने स्वीकार कर ली है। इरफान सोलंकी के अधिवक्ता इमरान उल्लाह के अनुसार इरफान सोलंकी पर जितने भी मुकदमे दर्ज थे सभी में उनको जमानत मिल गई है। ऐसे में वह अब जेल से बाहर आ जाएंगे।
पूरा विश्वास था न्याय जरूर मिलेगा- नसीम सोलंकी
इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद इरफान सोलंकी की पत्नी और कानपुर की सीसामऊ सीट से सपा विधायक नसीम सोलंकी ने कहा कि आज बहुत बड़ी खुशी का दिन है। न्यायालय पर पूरा भरोसा था। पूरी उम्मीद थी कि न्याय मिलेगा। कहा कि यह बेहद कठिन दौर था। जनता पूरा पूरा साथ दिया है।