उत्तर प्रदेश में पिछले दिनों कराए गए निरीक्षण में भूसा व हरे चारे के लिए दी जा रही राशि के सही प्रयोग व टेंडर न करने का मामला संज्ञान में आने के बाद पशुधन विभाग ने सख्ती की है। विभाग के प्रमुख सचिव मुकेश कुमार मेश्राम ने कहा है कि 50 रुपये प्रतिदिन में प्रत्येक गोवंश को तीन किलो भूसा, पांच किलो हरा चारा और 500 ग्राम पशु आहार देना अनिवार्य होगा। हरा चारा न मिलने की स्थिति में तीन किलो साइलेज, दो किलो भूसा और 500 ग्राम पशु आहार दिया जाएगा।
प्रदेश के 7549 गोआश्रय स्थलों में 12.40 लाख गोवंश संरक्षित हैं। आपूर्ति की गुणवत्ता का परीक्षण विभाग व कृषि विश्वविद्यालयों से कराना अनिवार्य होगा। हरे चारे की सतत उपलब्धता के लिए किसानों से एमओयू कर निर्धारित दर पर सीधी खरीद की अनुमति दी गई है। इसका भुगतान सीधे उनके बैंक खाते में होगा। विभाग ने सभी डीएम और अधिकारियों को निर्देश दिया है कि पशु आहार के टेंडर 31 मार्च तक हर हाल में पूर्ण किए जाएं, अन्यथा लापरवाही पाए जाने पर एफआईआर दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।







