कालसी थाना पुलिस लखवाड़-व्यासी बांध परियोजना के कार्यदायी एजेंसी की अनुबंधित कर्मचारियों से मारपीट और उन्हें बंधक बनाने के मामले में आठ अनुबंधित कर्मचारियों पर बलवा और अन्य संबंधी धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। घटना एक अनुबंधित कर्मचारी का शव बरसाती नाले में मिलने के दिन की बताई जा रही है। अनुबंधित कर्मचारियों ने मृतक के आश्रितों को 30 लाख रुपये का मुआवजा और एक सदस्य को नौकरी देने की मांग को लेकर कंपनी कार्यालय में हंगामा काटा थाI पुलिस को दी तहरीर में एलएंडटी के वरिष्ठ प्रबंधक अजय प्रताप सिंह ने बताया कि एलएंडटी की गुजरात की ठेकेदार कंपनी एपेक्स इंफ्रालिक्स में उत्तर प्रदेश के बंदायू के कुंवरपुर निवासी जोगेश कुमार पुत्र भगवान दास काम करता था। बताया कि 23 अगस्त को कंपनी के प्रशासनिक सहायक ओवेस मेराज ने को विकेश चौहान ने सूचना दी कि बिहार नाले में एक शव मिला है बताया कि शव जोगेश कुमार का है। उन्होंने बताया कि शव को नाले से बाहर निकालने के बाद ठेकेदार के कुछ कर्मचारी जबरदस्ती लोहारी स्थित कार्यालय ले गए।उसके बाद ठेकेदार कर्मचारी रविंद्र सिंह, अंकित पुंडीर, सुरेंद्र सिंह कैंतुरा, अंकित तोमर, जसवीर, शेर सिंह, गंभीर सिंह और विक्रम सिंह तोमर अपने 30-40 व्यक्तियों के साथ मिलकर कार्यालय में हंगामा करते हुए तोड़फोड़ करने की धमकी देने लगे। बताया कि कर्मचारी फर्म से अनुचित मांग करने लगे। जब उनकी कंपनी के कर्मचारियों ने कहा कि न्यायालय जो मुआवजा तय करेगा, हम देंगे तो सभी लोग उग्र हो गए।
उन्होंने बताया कि पुलिस के पंनामा की कार्रवाई के दौरान कर्मचारी उनकी फर्म के आवासीय स्थल पर चले गए। सभी ने आवासीय स्थल पर रहने वाले सभी व्यक्तियों के कमरे में जबरदस्ती घुसकर जान से मारने की नीयत से उनकी मार पिटाई की। उसमें कई लोगों को चोटें आईं। अरिंदम मेती के कान का पर्दा फट गया। गगन तिवारी और जयेस विजय को भी चोटें आईं। बताया कि इन सभी लोगों ने आवासीय स्थल में रहने वाले व्यक्तियों को लोहारी में ले जाकर बंधक बना लिया। पुलिस के आने पर बड़ी मुश्किल छोड़ा। बताया कि यह लोग उनपर और फर्म पर अनुचित रूप से पैसा हड़पने और नाजायज रूप से रंगदारी वसूलने का दबाव बनाने लगे। कहा कि अगर हमारी बात नहीं मानी तो वह कंपनी का कार्य बंद करा देंगे और कोई भी सरकारी कार्य नहीं करने देंगे। बताया कि पूर्व में इन लोगों ने धमकी दी थी। थाना प्रभारी कालसी भुवनचंद पुजारी ने बताया कि तहरीर के आधार पर चकराता के ग्राम चोरकुना निवासी विक्रम सिंह, जसवीर, कालसी के पुन्ना गांव निवासी रविंद्र सिंह, टिहरी गढवाल के तिमलियाल गांव निवासी अंकित पुंडीर, टिहरी गढ़वाल के कोटी गांव निवासी सुरेंद्र सिंह कैंतुरा, लखवाड़ गांव के चुन्नाव गांव निवासी अंकित तोमर, कालसी के जड्डो गांव निवासी शेर सिंह और कालसी के ही लक्सयार गांव निवासी गंभीर सिंह के खिलाफ नए कानूनी बीएनएस के तहत बलवा, गंभीर चोट पहुंचाना, गलत तरीके से रोकना, बंधक बनाना, आपराधिक धमकी आदि संबंधी धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। बताया कि उपनिरीक्षक नीरज कठैत मामले की जांच कर रहे हैं।