हरिद्वार हाईवे के किनारे जगह-जगह पड़ी गंदगी पर जिलाधिकारी सविन बंसल ने सख्त रुख अपनाया है। पांच अधिकारियों को आपराधिक नोटिस जारी किए गए हैं। इन्हें सात दिन में सफाई करवाकर एसडीएम कोर्ट में अपना पक्ष रखना होगा। आदेश का पालन न करने पर मुकदमा दर्ज करने की चेतावनी दी गई है। हरिद्वार रोड पर रिस्पना पुल से लच्छीवाला, भानियावाला टोल, एयरपोर्ट रोड, लालतप्पड़ क्षेत्र, रायवाला अंडरपास, ग्राम प्रतीतनगर, रायवाला रेलवे स्टेशन और नेशनल हाईवे के किनारे गंदगी की शिकायतें मिलीं थीं। जिलाधिकारी सविन बंसल के निर्देश पर तहसीलदार डोईवाला की टीम ने निरीक्षण किया। टीम ने गंदगी की पुष्टि करते हुए माना कि इससे पर्यावरण को नुकसान तो हो ही रहा है साथ ही हाथी, बंदर जैसे जंगली जानवरों से आम लोगों को भी खतरा है।
टीम ने इसे बीएनएसएस की धारा 152 के तहत लोकमार्ग पर विधिविरु बाधा माना। इसके बाद एनएचएआई के परियोजना निदेशक, सहायक वन संरक्षक, अधिशासी अभियंता लोनिवि ऋषिकेश, अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत, रेलवे अधीक्षक रायवाला स्टेशन को बीएनएसएस की धारा 152 के तहत आपराधिक नोटिस जारी किया गया। परियोजना निदेशक एनएचएआई, प्रभागीय वनाधिकारी देहरादून और अधिशासी अभियंता लोनिवि डोईवाला को न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत बाउंड डाउन (कानूनी तौर पर बाध्य) किया गया है।जिलाधिकारी ने निर्देश दिया है कि 19 दिसंबर तक सभी स्थानों से कूड़े-कचरे का निस्तारण कर फोटोग्राफ सहित अनुपालन आख्या न्यायालय में प्रस्तुत करें। निर्धारित समय में अनुपालन न होने पर संबंधित पक्ष को 20 दिसंबर को न्यायालय में उपस्थित हो कर स्पष्ट करना होगा। जिला प्रशासन ने कहा कि सार्वजनिक स्थल पर स्वच्छता के प्रति कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। निर्देशों को अनुपालन न करने पर स्वत: ही आपराधिक मुकदमा दर्ज होगा। इसके तहत भारतीय न्याय संहिता के अतर्गत छह माह का कारावास होगा।
यहां मिली गंदगी
पुराने रेलवे रोड, रायवाला अंडरपास, ग्राम प्रतीतनगर, रायवाला रेलवे स्टेशन और नेशनल हाईवे सर्विस रोड के किनारे। भानियावाला टोल, एयरपोर्ट रोड, लालतप्पड़ क्षेत्र, ग्राम प्रतीतनगर आदि क्षेत्रों में गंदगी मिली।







