दुकान स्वामियों के खिलाफ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कोरल, सांप की छाल, सीपी शंख, वन्य प्राणियों के दांत व नाखून जब्त वन विभाग ने मालरोड स्थित एक एक्वेरियम और एक दुकान से प्रतिबंधित वन्य जीवों के अंग एवं संबंधित वस्तुएं बरामद किए हैं। विभाग ने दुकान स्वामियों के खिलाफ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत अपराध पंजीकृत किया है। इस मामले में बड़ी कार्रवाई की तैयारी चल रही है।मसूरी वन प्रभाग के रेंज अधिकारी शिव प्रसाद गैरोला ने बताया कि गोपनीय सूचना मिली कि मालरोड स्थित केसी एस्ट्रोलॉजर एवं जवाहर एक्वेरियम में प्रतिबंधित वन्य जीवों के अंग एवं संबंधित वस्तुएं हैं। विभाग की टीम तुरंत दुकानों में पहुंच गई।
जवाहर एक्वेरियम में 10 बड़े व पांच छोटे कोरल मिले है जो संरक्षित प्रजाति के जीव है। केसी एस्ट्रोलॉजर दुकान से सांप की छाल चार नग, सीपी शंख चार नग, वन्य प्राणियों के दांत दो नग, वन्य प्राणियों के नाखून 10 नग, कोरल 2 नग सहित हड्डियों के टुकड़े मिले, जिसे वन विभाग की टीम ने जब्त कर अपने कब्जे में ले लिया है।उन्होंने बताया कि दोनों घटनाओं में दुकान स्वामियों के खिलाफ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत वन अपराध पंजीकृत कर लिया गया। बताया कि जब्त की गई वस्तुओं में भारतीय वन्य जीव संरक्षण 1972 की अनुसूची 1 में वर्णित संरक्षित प्रजाति के जीव भी मौजूद हैं। मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। शीघ्र ही बड़ी कार्रवाई की जाएगी।