Friday, November 7, 2025
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इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पैन-आधार लिंकिंग पर जारी किया रिमाइंडर

आयकर विभाग ने करदाताओं से आग्रह किया कि जिन्होंने अभी तक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं किया है, वे 31 मई की समय सीमा से पहले ऐसा कर लें, अन्यथा उन्हें अधिक कर का भुगतान करना पड़ेगा. आयकर विभाग ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि अगर आपने पहले आधार और पैन कार्ड को लिंक नहीं किया है तो ज्यादा टैक्स कटौती से बचने के लिए 31 तारीख से पहले हर हाल में पैन को आधार से लिंक कर लें. विभाग ने आगे कहा कि 31 मई तक अपने पैन को आधार से जोड़ना यह सुनिश्चित करता है कि आपको 31 मार्च, 2024 से पहले किए गए लेनदेन के लिए निष्क्रिय पैन के कारण आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 206एए और 206सीसी के तहत उच्च कर कटौती/कर संग्रह का सामना नहीं करना पड़ेगा. पैन को आधार से लिंक न करने से आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने पर काफी असर पड़ सकता है, क्योंकि आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई, 2024 है.

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने भी 23 अप्रैल, 2024 को जारी एक परिपत्र (सीबीडीटी परिपत्र संख्या 6/2024) में पैन को आधार से जोड़ने के महत्व पर प्रकाश डाला है, जिसमें पैन को आधार से न जोड़ने के नियमों और संभावित परिणामों की रूपरेखा दी गई. 23 अप्रैल, 2024 को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने कटौतीकर्ताओं/संग्राहकों (जो स्रोत पर कर काटते हैं) की शिकायतों को हल करने के लिए एक परिपत्र जारी किया था. सीबीडीटी ने कहा कि ऐसे मामलों में चूंकि कटौती/संग्रह उच्च दर पर नहीं किया गया है, इसलिए विभाग द्वारा अधिनियम की धारा 200ए या धारा 206सीबी के तहत टीडीएस/टीसीएस विवरणों की प्रोसेसिंग करते समय कटौतीकर्ताओं/संग्राहकों के खिलाफ मांग उठाई गई है, क्योंकि मामला बन सकता है.

आधार और पैन को लिंक करना किसे जरूरी है?
आयकर अधिनियम की धारा 139AA के तहत हर व्यक्ति जिसे 1 जुलाई, 2017 तक पैन आवंटित किया गया है और जो आधार नंबर प्राप्त करने के योग्य है उसे निर्धारित फॉर्म और तरीके से दोनों को लिंक करना होगा। 30 जून, 2023 तक ऐसा न करने पर पैन निष्क्रिय हो जाएगा। छूट प्राप्त श्रेणी के व्यक्तियों पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा।

आधार और पैन को करें लिंक
आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाए, होमपेज पर क्विक लिंक के अंतर्गत ‘लिंक आधार स्टेटस’ पर क्लिक करें।
पैन और आधार विवरण दर्ज करें, ‘लिंक आधार स्टेटस देखें’ पर क्लिक करें।
यदि लिंक नहीं है: एक पॉप-अप संदेश आपको उन्हें लिंक करने के लिए प्रेरित करेगा।
आवश्यक डिटेल भरें पैन नंबर, आधार नंबर आधार पर नाम और मोबाइल नंबर दर्ज करें।
अतिरिक्त जांच: यदि आधार कार्ड पर केवल जन्म वर्ष का उल्लेख है, तो वर्ग का चयन करें और आधार विवरण को मान्य करने के लिए सहमत हों।
लिंक आधार: कैप्चा कोड दर्ज करें पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा इसे मान्य करें।
जुर्माने का भुगतान: आधार और पैन को केवल 1,000 रुपये का जुर्माना भरने के बाद ही जोड़ा जा सकता है।

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