नैनीताल। जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुबीर कुमार की न्यायालय ने निचली अदालत की ओर से दिए गए फैसले को निरस्त करते हुए आरोपी को दोषमुक्त करार दिया है।नौकुचियाताल भीमताल निवासी युगल पंत ने न्यायिक मजिस्ट्रेट की ओर से सुमित पंत बनाम युगल पंत मामले में 27 जुलाई 2023 को सुनाई गई डेढ़ वर्ष के कारावास व 15,20,000 रुपये के अर्थदंड की सजा को चुनौती दी थी। इसमें 15,15,000 वादी तल्लीताल बाजार निवासी सुमित पंत को देने तथा पांच हजार रुपये राजकोष में जमा करने को कहा गया अर्थदंड न देने पर दो माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई थी। जिला जज की न्यायालय में हुई सुनवाई में वादी के अधिवक्ता ने गवाहों से प्रतिप्रश्न कर साबित किया कि रुपये का लेन-देन चेक की बजाय नकद में किया गया था। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद जिला जज ने पूर्व आदेश को निरस्त कर युगल को दोषमुक्त करार दिया।
आरोपी दोषमुक्त निचली अदालत का आदेश निरस्त
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