देहरादून। शासन ने राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण और जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरण के अध्यक्षों व सदस्यों को वाहन भत्ता/वाहन प्रतिपूर्ति देने का आदेश जारी किया है। गृह विभाग के अनुसार राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण उत्तराखंड के सदस्यों (सरकारी, गैर सरकारी) को 35,000 रुपये प्रतिमाह और जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरण देहरादून-हल्द्वानी के अध्यक्ष एवं सदस्यों को 30,000 रुपये प्रतिमाह की दर से वाहन भत्ता मिलेगा। आदेश में कहा गया है कि यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू होगी। संबंधित व्यय को चालू वित्तीय वर्ष के आय-व्यय अनुदान लेखा-10 के अंतर्गत समायोजित किया जाएगा। शासनादेश वित्त विभाग की सहमति के बाद जारी किया गया है।
राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण के सदस्यों को मिलेगा वाहन भत्ता
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