Monday, September 22, 2025
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नाबालिग ने बाइक को दी रफ्तार पिता पर एफआईआर

हल्द्वानी। बनभूलपुरा थाना पुलिस ने शुक्रवार शाम एक नाबालिग के बाइक चलाने पर उसके पिता के खिलाफ बीएनएस के नए एमवी एक्ट की धारा 199 ए के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। साथ ही बाइक सीज कर दी है। इस मामले में यदि दोष सिद्ध हुआ तो पिता को तीन साल की जेल और जुर्माना लगेगा जबकि 25 वर्ष की उम्र पूरी होने तक बेटे का लाइसेंस भी नहीं बन पाएगा। बनभूलपुरा क्षेत्र के नई बस्ती में एक नाबालिग के लगातार तेज स्पीड में बाइक और कार चलाने की शिकायत पुलिस को मिल रही थी। शुक्रवार को थाना प्रभारी नीरज सिंह भाकुनी, टीम के साथ गली में पहुंचे तो वहां कक्षा छह में पढ़ने वाला 14 साल का बालक बाइक चला रहा था। पुलिस ने उसकी वीडियो बनाते हुए बाइक रोकी और उसके पिता को बुलाया और बाइक को सीज कर दिया।पुलिस ने नाबालिग के पिता शरीफ अहमद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। अधिवक्ता सतपाल सिंह ने बताया कि नए एमवी एक्ट के प्रावधान काफी सख्त है। यदि किशोर गाड़ी चलाते हुए पकड़ा गया और पुलिस ने 199 ए के तहत मुकदमा दर्ज किया है तो पिता के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। यदि दोष सिद्ध हो गया तो तीन साल की जेल और 25,000 रुपये के जुर्माना से दंडित हो सकते हैं।

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