नई दिल्ली बच्चों के साथ विमान में यात्रा करने वालों के लिए खुशखबरी है. अब एक पीएनआर पर 12 साल तक के बच्चों को सीट उपलब्ध कराया जाएगा. नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने इस संबंध में नया फरमान जारी किया है. डीजीसीए ने एयरलाइनों को 12 वर्ष तक की उम्र के बच्चों के लिए सीटें आवंटित करने का आदेश दिया है. डीजीसीए के आदेश में कहा गया है कि एक पीएनआर पर यात्रा करने वाले माता-पिता या अभिभावकों से उनके बच्चों को सीट प्रदान करने के एवज में इसके लिए अतिरिक्त शुल्क नहीं वसूला जाएगा. ऐसा तब हुआ जब विमानन निगरानी संस्था को समूहों में या परिवार के साथ यात्रा करने वाले यात्रियों से अलग-अलग बैठाए जाने की कई शिकायतें मिलीं. खासकर उनके बच्चों से अगर वे सीट चयन के लिए अतिरिक्त भुगतान नहीं करना चुनते हैं.
ऐसी अलग-अलग सेवाएं एयरलाइंस द्वारा ऑप्ट-इन आधार पर प्रदान की जाती हैं और ये अनिवार्य प्रकृति की नहीं हैं. जिन यात्रियों ने निर्धारित प्रस्थान से पहले वेब चेक-इन के लिए किसी सीट का चयन नहीं किया है, उनके लिए ऑटो सीट असाइनमेंट का भी प्रावधान है. यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि फ्लाइट में चढ़ते समय एक समूह या परिवार के सदस्यों के एक साथ न बैठने का मुद्दा यात्रियों और एयरलाइंस के बीच विवाद का विषय बन गया है. दुनिया भर में एयरलाइंस शुल्क के लिए प्री-सीट चयन की पेशकश करती हैं और जो लोग इसका भुगतान नहीं करना चाहते हैं उन्हें वह सीटें आवंटित की जाती हैं जो पहले से बुक नहीं होती हैं और इसलिए यह उन्हें यात्रा के दौरान अपने परिवार के सदस्यों या दोस्तों से अलग कर देता है.
डीजीसीए के संशोधित नियम के अनुसार, ‘एयरलाइंस को यह सुनिश्चित करना होगा कि 12 वर्ष की आयु तक के बच्चों को उनके माता-पिता या अभिभावकों में से कम से कम एक के साथ सीटें आवंटित की जाएं. ये एक ही पीएनआर पर यात्रा कर रहे हों और इसका रिकॉर्ड रखा जाएगा. डीजीसीए के अनुसार बैठने की व्यवस्था, भोजन, नाश्ता, पेय पदार्थ और संगीत वाद्ययंत्रों की ढुलाई जैसी सेवाओं के लिए अतिरिक्त शुल्क लेने की अनुमति देता है. यदि यात्री चाहें तो ऑप्ट-इन के आधार (opt-in basis) पर इन अतिरिक्त सेवाओं के लिए भुगतान करना चुन सकते हैं.