पुराने वाहनों से मुक्ति के साथ वाहन टैक्स में छूट पाने का वाहन स्वामियों के पास अच्छा अवसर है। परिवहन विभाग की तरफ से 2003 से पूर्व खरीदे गए वाहनों का निस्तारण करने पर कर में सौ प्रतिशत तक छूट दी जा रही है। जबकि 2003 से 2008 तक के वाहनों में वाहन स्वामियों को टैक्स में 50 प्रतिशत तक की छूट मिलेगी। वाहन स्वामियों को इस छूट का लाभ तभी मिलेगा जब वे अपने वाहनों को परिवहन विभाग में पंजीकृत स्क्रैप (कबाड़) कारोबारी को बेचते हैं।पुराने वाहन सरकार और वाहन स्वामियों के लिए मुसीबत बने हुए हैं। सभी पुराने वाहन शहर में प्रदूषण फैलाने के साथ सड़क दुर्घटनाओं की वजह भी बन रहे हैं। फिटनेस समेत तमाम कारणों के चलते वाहन स्वामी पुराने वाहनों का व्यावसायिक उपयोग भी नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन इन वाहनों पर लगने वाला टैक्स लगातार जारी है।
कई वाहनों पर टैक्स ही उसकी कीमत से कई गुना अधिक पहुंच चुका है। ऐसी स्थिति में वाहन स्वामियों के लिए पुराने वाहन मुसीबत बने हुए हैं। वे टैक्स की धनराशि अधिक होने के चलते इन वाहनों का निस्तारण भी नहीं कर पा रहे हैं। विभाग और वाहन स्वामियों के लिए मुसीबत बन चुके वाहनों के निस्तारण के लिए शासन की तरफ से शासनादेश जारी किया गया है। इसके तहत वर्ष 2003 से पहले खरीदे गए सभी व्यावसायिक वाहनों के निस्तारण करने पर वाहन स्वामी को वाहन टैक्स में 100 प्रतिशत की छूट दी जा रही है। इसी तरह वर्ष 2003-2008 तक के बीच खरीदे गए वाहनों के निस्तारण पर वाहन स्वामी को पचास प्रतिशत तक की छूट वाहन टैक्स में मिल रही है। टैक्स में छूट का लाभ लेने के लिए वाहन स्वामियों को अपने पुराने वाहन कबाड़ में बेचने पड़ेंगे।
जिले में दो स्क्रैप ठेकेदार को मिली जिम्मेदारी
परिवहन विभाग की तरफ से स्क्रैप के तौर पर वाहन खरीदने के लिए जिले में दो स्क्रैप ठेकेदार को जिम्मेदारी दी गई है। इसमें दोनों ही स्क्राइब ठेकेदारों का कारोबार रुड़की में है। विभागीय अधिकारियों की माने तो कबाड़ के तौर पर पुराने वाहनों को पंजीकृत स्क्रैप कारोबारियों को बेचने पर ही वाहन स्वामियों को टैक्स में छूट का लाभ मिलेगा। इसके लिए स्क्रैप कारोबारी वाहन स्वामी को अपने वाहन को स्क्रैप में बेचने का सर्टिफिकेट वाहन स्वामी को देगा। सर्टिफिकेट को आरटीओ में दिखाकर वाहन स्वामी वाहन टैक्स में छूट का लाभ ले सकता है। वाहन टैक्स अधिक होने के चलते वाहन स्वामी अपने पुराने वाहनों का निस्तारण नहीं कर पा रहे हैं। इसे देखते हुए यह कार्य किया गया है। वर्ष 2003 से पहले खरीदे गए सभी व्यावसायिक वाहनों का निस्तारण करने पर वाहन स्वामी को 100 और 2003 के बाद वर्ष 2008 के बीच खरीदे गए व्यवसायिक वाहनों की निस्तारण करने पर वाहन स्वामी को पचास प्रतिशत तक की वाहन टैक्स में छूट मिलेगी। – पंकज श्रीवास्तव, एआरटीओ प्रशासन हरिद्वार