देहरादून। सावन के पहले सोमवार को मंदिर में जलाभिषेक करने गई नाबालिग से छेड़खानी करने वाले पुजारी को न्यायालय ने बुधवार को तीन साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। स्पेशल जज पोक्सो अर्चना सागर की कोर्ट ने दोषी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। न्यायालय से मिली जानकारी के अनुसार 10 जुलाई 2023 को इस मामले में शहर कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। 14 वर्षीय पीड़िता उस दिन जलाभिषेक करने मंदिर गई थी। वहां उस वक्त नरेंद्र डिमरी नाम का पुजारी मौजूद था। पीड़िता ने जब तिलक लगवाने के लिए अपना सिर झुकाया तो पुजारी ने उसके साथ छेड़खानी की। इस पर उसने शोर मचाया तो लोगों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर चीता पुलिस पहुंची और डिमरी को खुड़बुड़ा पुलिस चौकी ले आई। इस मामले में अभियोजन की ओर से कुल सात गवाह अदालत में पेश किए गए। सभी गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने बुधवार को इस मामले में सजा का एलान कर दिया।
नाबालिग से छेड़खानी में पुजारी को तीन वर्ष की सजा
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