Monday, November 10, 2025
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PF अकाउंट को लेकर नियम बदला जानें किसको होगा फायदा EPFO के 7 करोड़ ग्राहकों के लिए बड़ा अपडेट

नई दिल्ली। अगर आप ईपीएफओ सब्सक्राइबर्स है तो आपके लिए खुशखबरी है. ईपीएफओ ने गैर-लेनदेन वाले पीएफ खातों के निपटान से जुड़ी प्रक्रियाओं में कई बदलाव किए हैं। ताकि यूजर्स के व्यक्तिगत विवरण में बदलाव किए जा सकें। अगर सब्सक्राइबर, पिता, माता और पत्नी के नाम में कोई गलती है, तो उसे संयुक्त घोषणा के जरिए सुधार करने का मौका दिया गया है।

EFFO से जुड़े मुख्य बाते
पहले EFFO नाम में दो अक्षरों से ज्यादा के बदलाव को बड़ा बदलाव मानता था। अब उस सीमा को घटाकर 3 अक्षर कर दिया गया है। स्पेलिंग के मामले में किए जाने वाले बदलावों के लिए पूरा नाम दर्ज करने की अक्षर सीमा हटा दी गई है। अगर किए जाने वाले बदलाव तीन अक्षरों से कम भी हैं, तो भी अगर पत्नी को शादी के बाद अपने परिवार का नाम बदलना पड़ता है, तो वह इसे मामूली संशोधन मानती है।

ई-केवाईसी बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन अनिवार्य!
ईपीएफओ ने धोखाधड़ी को रोकने के साथ-साथ सालों से लेन-देन न किए गए पीएफ खातों से नकदी निकालने में आने वाली दिक्कतों को रोकने के लिए ई-केवाईसी बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य कर दिया है।
इसके अलावा, अधिकांश गैर-लेनदेन वाले पीएफ खातों में यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (यूएएन) नहीं होता है. ऐसे मामलों में, खाताधारकों को संबंधित कार्यालयों में जाना पड़ता है या ईपीएफआईजीएमएस पोर्टल के माध्यम से अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है और बायोमेट्रिक सत्यापन पूरा करना पड़ता है।
वरिष्ठ नागरिकों और अन्य चिकित्सा समस्याओं से पीड़ित लोगों को केवल पोर्टल के माध्यम से अपॉइंटमेंट लेने, अपने दरवाजे पर जाने और पीएफ कर्मचारियों को यूएएन देने की जरूरत है। केवाईसी पूरा किया जा सकता है और नकदी का दावा किया जा सकता है।
अगर पीएफ ग्राहक के खाते में नकद शेष 1 लाख रुपये से कम है, तो संबंधित लेखा अधिकारी (एओ) और यदि यह 1 लाख रुपये से अधिक है, तो सहायक पीएफ आयुक्त (एपीएफसी) या क्षेत्रीय पीएफ आयुक्त (आरपीएफसी) निर्णय लेंगे.
जिस कंपनी में उन्होंने काम किया है, उसके बंद होने की स्थिति में, जिनके पास यूएएन नहीं है, वे इसे पीएफ कार्यालयों से प्राप्त कर सकते हैं. ग्राहक की मृत्यु की स्थिति में, फॉर्म-2 में उल्लिखित नामांकित व्यक्ति के नाम पर ई-केवाईसी किया जा सकता है और नकदी का दावा किया जा सकता है। अगर नामित व्यक्ति का नाम नहीं दिया गया है तो कानूनी उत्तराधिकारी ईपीएफ का दावा कर सकते हैं।

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