नैनीताल। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष रमेश कुमार जयसवाल, सदस्य विजय लक्ष्मी थापा और लक्ष्मण सिंह रावत की ओर से टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल लिमिटेड एमजी मार्ग गुरुग्राम को मानसिक क्षतिपूर्ति के तौर पर 1.20 लाख रुपये का भुगतान करने के निर्देश दिए हैं। टाटा के अधिकृत संस्थान से वाहन खरीद के बावजूद सेवाओं में कमी का दोषी पाते हुए आयोग ने यह फैसला सुनाया है।वादिनी प्रतिमा पांडे निवासी मानपुर पश्चिम हल्द्वानी की ओर से आयोग में पांच मई 2024 को वाद दर्ज कराया गया। इसमें कहा कि उन्होंने टाटा कंपनी के शोरूम से नेक्सॉन कार खरीदी। कंपनी की ओर से दिए वाहन के कोटेशन के तहत 12 दिसंबर 2022 को प्रथम किश्त के रूप में 40 हजार, 13 दिसंबर को 1.50 लाख, 14 दिसंबर को 59 हजार और अंतिम भुगतान के रूप में एचडीएफसी बैंक हल्द्वानी से 10.69 लाख रुपये का भुगतान किया। 14 दिसंबर 2022 को उसे वाहन की डिलीवरी हुई। एक हजार किमी पर पहली नि:शुल्क सर्विसिंग के लिए वह कंपनी की कार्यशाला में गई। वहां उन्हें बताया गया कि नि:शुल्क सर्विसिंग की निर्धारित तिथि निकल चुकी है। कंपनी के मुताबिक यह वाहन सरगाखेत मुक्तेश्वर निवासी व्यक्ति के नाम दर्ज है। कंपनी के जीएम आदि से बात करने पर कोई पहल नहीं की गई। निजी स्तर पर मुक्तेश्वर निवासी गौरव बिष्ट से बात करने पर ज्ञात हुआ उनके नाम पर वाहन बुक जरूर हुआ लेकिन कुछ अनियमितताओं के चलते इसे अस्वीकार कर दिया गया। यही वाहन बाद में प्रतिमा के नाम पर विक्रय हुआ। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद आयोग ने कंपनी के खिलाफ फैसला सुनाया।
टाटा मोटर्स को वादिनी को 1.20 लाख रुपये का भुगतान करने के आदेश
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