काशीपुर। चेक बाउंस के दोषी को अदालत ने सजा सुनाई है। न्यायिक मजिस्ट्रेट/सिविल जज (जूडि) करिश्मा डंगवाल की अदालत ने एक माह के साधारण कारावास और 3.70 लाख रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। मोहल्ला आर्यनगर निवासी सुभाष चंद्र ने धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के तहत परिवाद दायर किया। बताया कि ठाकुरद्वारा निवासी अभियुक्त विजयपाल ने सुभाष चंद्र के हक में एक भूमि जिसका सौदा तीन लाख रुपये में तय हुआ था। इसका इकरारनामा 28 नवंबर 2016 को सब रजिस्ट्रार कार्यालय में पंजीकृत कराया।
उस समय 2.50 लाख रुपये गवाहों के सामने दिए और 50 हजार रुपये बैनामे के समय देना तय हुआ। बैनामे की तिथि 28 अप्रैल 2018 निर्धारित की गई। इसके बाद अभियुक्त ने रेट बढ़ने की बात कहकर 50 हजार रुपये अधिक देने को कहा। परिवादी ने एक लाख रुपये और दे दिए। अभियुक्त पर 3.50 लाख रुपये पहुंच गए।बैनामे की निर्धारित तिथि पर अभियुक्त नहीं पहुंचा। तकादा करने पर अभियुक्त ने 3.50 लाख रुपये का चेक दिया। जो बाउंस हो गया था। कोर्ट ने आरोपी को दोषी माना और सजा सुनाई।