न्यायिक मजिस्ट्रेट नंदिता काला की अदालत ने चेक बाउंस के अभियुक्त को तीन माह के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अभियुक्त पर एक लाख 22 हजार का अर्थदंड भी लगाया गया है।मनीराम मार्ग निवासी हरीश कुमार ने 28 मार्च 2022 को न्यायालय में वाद दायर किया था। हरीश कुमार ने न्यायालय को बताया कि क्षेत्र रोड निवासी युगल किशोर निजी कार्य के लिए उनसे एक लाख 20 हजार की धनराशि उधार मांगी थी। युगल किशोर ने कुछ माह बाद एक लाख 20 हजार का चेक दिया।
चेक खाते में जमा कराया गया तो बैंक ने अपर्याप्त धनराशि की बात कह कर चेक वापस लौटा दिया। इसकी सूचना उन्होंने युगल किशोर को दी। बावजूद इसके उसने धनराशि नहीं लौटाई। जिस पर उसे मजबूरन न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ा। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट नंदिता काला की अदालत ने फैसला सुनाया।अभियुक्त युगल किशोर को दोष सिद्ध पाते हुए तीन माह के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। अभियुक्त पर एक लाख 22 हजार का अर्थदंड भी लगाया गया है। जिसमें से दो हजार की धनराशि राजकोष में जमा करानी होगी। जुर्माना न भरने पर 15 दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।