काशीपुर। बाजपुर रोड स्थित इंडिया ग्लाइको लिमिटेड (आईजीएल) के सुरक्षा अधिकारी कैप्टन पंकज शील ने आईटीआई थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि फैक्टरी में विभिन्न प्रकार के रसायनिक उत्पादों का निर्माण होता है। इसकी खपत देश के अलावा विदेशों में भी होती है। 19 अक्तूबर 2006 को उनकी कंपनी से टैक्सोमेस ट्रांसपोर्ट कंपनी दिल्ली के माध्यम से ट्रक से केमिकल कंटेनर में लादा गया था। यह केमिकल चीन स्थित कॉलगेट कंपनी के लिए भेजा गया। कंटेनर के चीन पहुंचने पर पता लगा कि कंपनी से लादे गए 80 ड्रम पोलीमेग 600 पीएच केमिकल में से आठ ड्रम से केमिकल निकाल कर उसमें गंदा पानी भर दिया गया था, जबकि कंटेनर को सेंट्रल एक्साइज व आईजीएल की ओर से सील किया गया था। चीन की कॉलगेट कंपनी के प्रतिनिधि विवेक दीक्षित ने ईमेल के माध्यम से अवगत कराया। न्यायिक मजिस्ट्रेट/ द्वितीय अपर सिविल जज (जूडि) की अदालत ने आईजीएल कंपनी का आठ ड्रम केमिकल गायब करने के मामले में तीन आरोपियों को साक्ष्यों के अभाव में दोषमुक्त कर दिया।
तहरीर के आधार पर पुलिस ने रामपाल सिंह निवासी ग्राम शेरपुर पोस्ट मोदीनगर जिला गाजियाबाद, दिनेश कुमार निवासी ग्राम शेरपुर मोदीनगर निवासी गाजियाबाद व रईस अहमद निवासी ग्राम जटपुरा थाना डिलारी जिला मुरादाबाद के खिलाफ केस दर्ज किया था। विवेचना के बाद पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ धारा 406, 411 व 109 के तहत न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। वाद की सुनवाई एसीजे द्वितीय की अदालत में हुई। बचाव पक्ष की ओर से पैरवी अधिवक्ता धमेंद्र तुली ने की। दोनों पक्ष को सुनने और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का परिशीलन कर अदालत ने तीनों आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया।