काशीपुर। चेक बाउंस होने पर एक आरोपी को न्यायिक मजिस्ट्रेट/एसीजे द्वितीय की अदालत ने तीन माह के साधारण कारावास और 2.20 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।सुभाषनगर कॉलोनी निवासी पंकज जग्गा ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से कोर्ट में परिवाद दायर किया था कि आर्थिक तंगी के चलते बांसखेड़ा निवासी संजय कुमार डिश वाले ने उससे मई, 2022 में दो लाख रुपये उधार लिए थे। छह जुलाई 2022 को उसने बकाया राशि का चेक काशीपुर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक कोदिया, जो खाते में लगाने पर बाउंस हो गया।
सुनवाई कर न्यायालय ने आरोपी को कोर्ट में तलब किया।आरोपी ने अपने बचाव में चेक देने से इन्कार करते हुए कहा कि वह पंकज के साथ डिश में पार्टनर था। वादी पक्ष के अधिवक्ता ने परिवादी के पक्ष में साक्ष्य प्रस्तुत किए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट/द्वितीय एसीजे चेतन सिंह गौतम ने आरोपी संजय कुमार को तीन माह के कैद और 2.20 लाख रुपये के मुआवजे की सजा सुनाई है।