Saturday, November 8, 2025
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बिजली चोरी के दोषी को तीन महीने का साधारण कारावास

रुद्रपुर। विशेष सत्र न्यायाधीश ने बिजली चोरी के दोषी को तीन महीने के साधारण कारावास की सजा सुनाई है।
जानकारी के अनुसार 21 जून 2018 को एसडीओ अंबिका यादव ने डिवीजन और विजिलेंस टीम के साथ खटीमा के बिज्टी रोड में हरि सिंह के घर पर छापा मारा था। टीम ने एलटी पोल से केबल के जरिये कटिया डालकर 2.903 किलोवाट बिजली चोरी पकड़ी थी। 22 जून 2018 को एसडीओ यादव ने हरि सिंह के खिलाफ खटीमा थाने में विद्युत अधिनियम की धारा 135 के तहत केस दर्ज कराया। यह केस विशेष सत्र न्यायाधीश न्यायालय में चला था। इसमें साक्ष्य और गवाहों के आधार पर हरि सिंह पर दोष सिद्ध हो गया। विशेष सत्र न्यायाधीश सिकंद कुमार त्यागी ने हरि सिंह को सजा सुनाई।

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