Friday, November 7, 2025
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दो आरोपी खा चुके जेल की हवा उत्तराखंड में हाथी दांत के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार

देहरादून: हरिद्वार जिले के श्यामपुर में तीन अंतरराज्यीय वन्यजीव तस्करों को गिरफ्तार किया गया है. तस्करों के पास से 7-7 किलो के 2 हाथी दांत बरामद हुआ है. अब तीनों तस्करों के खिलाफ श्यामपुर थाने में वन्यजीव अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. वहीं, तस्कर बेहद शातिर किस्म हैं, जिनमें एक तस्कर हत्या तो दूसरा फॉरेस्ट एक्ट में जेल की हवा खा चुका है.

हाथी दांत के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार: बीती रोज यानी 27 जुलाई को स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ), तराई केंद्रीय वन प्रभाग रुद्रपुर और श्यामपुर थाना पुलिस की टीम ने एक ज्वाइंट ऑपरेशन को अंजाम दिया. जिसके तहत हरिद्वार के श्यामपुर थाना क्षेत्र में 2 अंतरराज्यीय वन्यजीव तस्कर गौतम सिंह और चंदन सिंह निवासी बिजनौर (यूपी) को गिरफ्तार किया गया. उनके कब्जे से 1 हाथी दांत (वजन करीब 7 किलो) बरामद किया गया.

दो आरोपी खा चुके जेल की हवा: दोनों तस्करों से पूछताछ के दौरान जितेंद्र सिंह का नाम सामने आया. जिसके बाद जितेंद्र सिंह को देर रात दूसरे 7 किलो हाथी दांत के साथ श्यामपुर क्षेत्र से ही गिरफ्तार कर लिया गया. गिरफ्तार तस्कर लंबे समय से वन्यजीव की अंगों की तस्करी में शामिल थे. पुलिस की मानें तो गिरफ्तार एक तस्कर गौतम सिंह साल 2017 में बिजनौर के मण्डावली से हत्या और जितेंद्र सैनी श्यामपुर थाने से फॉरेस्ट एक्ट के मुकदमे में जेल जा चुका है.

क्या बोले एसटीएफ एसएसपी आयुष अग्रवाल? उत्तराखंड एसटीएफ एसएसपी आयुष अग्रवाल ने बताया कि एसटीएफ की टीम ने कल हरिद्वार क्षेत्र में वन्यजीव तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की. जिसमें 3 शातिर वन्यजीव तस्करों को 2 हाथी दांत के साथ गिरफ्तार किया गया है.ये लोग लंबे समय से हरिद्वार क्षेत्र से वन्यजीव अंगों की तस्करी कर रहे थे, जिसका इनपुट एसटीएफ के पास आया था.

हाथी दांत कहां से लाया? इसकी निकाली जा रही जानकारी: वहीं, कल जब ये तस्कर हाथी दांत को किसी बाहर की पार्टी को बेचने के लिए निकले तो एसटीएफ की टीम ने शाम को 2 तस्कर और फिर देर रात 1 तस्कर को 2 हाथी दांत के साथ गिरफ्तार कर लिया. इस हाथी का शिकार कब, कहां और किस जंगल में किस तरह किया गया? पूछताछ के बाद ही इसकी जानकारी स्पष्ट हो पाएगी.

हाथी का शिकार करना गंभीर अपराध: एसटीएफ एसएसपी आयुष अग्रवाल ने बताया कि हाथी को वन्यजीव जंतु संरक्षण अधिनियम की पहली अनुसूची में रखा गया है. इसका शिकार करना एक गंभीर अपराध है. पकड़े गए तस्करों के खिलाफ श्यामपुर थाने में वन्यजीव अधिनियम (वाइल्ड लाइफ एक्ट) के तहत मुकदमा पंजीकृत कराया गया है.

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