Sunday, September 21, 2025
Google search engine
Homeउत्तराखण्डदो दोषसिद्धां को जेल में बिताई गई अवधि का कारावास

दो दोषसिद्धां को जेल में बिताई गई अवधि का कारावास

रुद्रपुर। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट इंदु शर्मा ने चोरी की संपत्ति अपने पास रखने के दो दोषियों को जेल में बिताई गई अवधि के कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोनों पर दो-दो हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। सिडकुल की द वैडीग कंपनी के कर्मचारी सुधीर कुमार ने सात जुलाई 2017 को पंतनगर थाने में दर्ज कराए केस में कहा था कि 28 जून 2017 की शाम वह ड्यूटी खत्म कर घर जा रहा था। डाबर फैक्टरी के मेन गेट के सामने में वह अपने मोबाइल फोन पर बात कर रहा था इसी बीच पीछे आए बाइक सवार दो युवक उसके हाथ से मोबाइल लूटकर भाग गए। काफी खोजबीन के बाद भी बाइक सवार युवकों का पता नहीं चल सका। पुलिस ने अभियुक्त सूजन बर्मन निवासी ग्राम गबिया थाना माधोटांडा, पीलीभीत व सुशांत बर्मन निवासी वार्ड नंबर दो खेड़ा, रुद्रपुर के खिलाफ 28 जुलाई 2017 को आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किए थे। न्यायालय ने अभियुक्तों को तलब किया था। न्यायालय ने सुनवाई के बाद सूजन और सुशांत को धारा-392 सपठित धारा 34 आईपीसी में दोषमुक्त कर दिया। न्यायालय ने धारा 411 आईपीसी में दोषसिद्ध करते हुए दोनों अभियुक्तों को जेल में बिताई गई अवधि के कारावास की सजा सुनाई।

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine






Most Popular

Recent Comments